शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले की जमानत अर्जी खारिज
उत्तराखंड के उधमसिंह नगर निवासी युवक ने फेसबुक पर की थी युवती से दोस्ती बिठूर के होटल में लेजाकर दुष्कर्म किया। कोर्ट ने उसकी जमानत खारिज कर दी है।
- उत्तराखंड के उधमसिंह नगर निवासी युवक ने फेसबुक पर की थी युवती से दोस्ती, बिठूर के होटल में किया था दुष्कर्म, वर्चुअल माध्यम से हुई मामले की सुनवाई जागरण संवाददाता, कानपुर : फेसबुक से दोस्ती कर शादी के नाम पर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपित की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रमोद कुमार ने खारिज कर दी। मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से मामले की सुनवाई की गई। आरोपित युवक उत्तराखंड के उधमसिंह नगर का रहने वाला है।
उधम सिंह नगर के इंद्रा कालोनी में रहने वाले अक्षय गोयल ने अगस्त 2020 में अपने दोस्त मोहित की मदद से कल्याणपुर की एक युवती से फेसबुक पर दोस्ती की थी। अभियोजन अधिकारी सुशील कुमार वर्मा के मुताबिक इन लोगों ने युवती का अश्लील वीडियो बना लिया था। इसी वीडियो के आधार पर उसे ब्लैकमेल कर साढ़े सात लाख रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराए। 16 जनवरी 2021 को अक्षय ने युवती को वीडियो क्लिप देने के बहाने बिठूर रोड पर बुलाया और होटल ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद डरी सहमी युवती ने कल्याणपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी।
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दुष्कर्म के मामले में जमानत अर्जी खारिज
कानपुर : शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के आरोपित की जमानत अर्जी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने खारिज कर दी। मछरिया निवासी गुलरेज ने चकेरी में रहने वाली एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। मार्च 2021 में युवती को जानकारी हुई कि गुलरेज किसी दूसरी युवती से निकाह करने जा रहा है तो उसने विरोध किया। इसके बाद युवती की तहरीर पर चकेरी पुलिस ने एक अप्रैल को मुकदमा दर्ज कर गुलरेज को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।