कन्नौज में किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित को 20 साल की सजा, विशेष न्यायाधीश ने मामले पर सुनाया फैसला

शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ल ने बताया कि मंगलवार को अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) गीता सिंह ने दुष्कर्म के आरोपित दशरथ निवासी किशनपुर थाना तालग्राम को साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध करते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई है।

By Shaswat GuptaEdited By: Publish:Tue, 03 Aug 2021 07:56 PM (IST) Updated:Tue, 03 Aug 2021 07:56 PM (IST)
कन्नौज में किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित को 20 साल की सजा, विशेष न्यायाधीश ने मामले पर सुनाया फैसला
दुष्कर्म के आरोपित को 20 साल की सजा से संबंधित प्रतीकात्मक फोटो।

कन्नौज, जेएनएन। किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ने आरोपित को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसमें आधी रकम पीडि़ता को दी जाएगी। 

शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ल ने बताया कि मंगलवार को अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) गीता ङ्क्षसह ने आरोपित दशरथ निवासी किशनपुर थानाक्षेत्र तालग्राम को साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर दोषी मानते 20 साल कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दो साल अतिरिक्त कारावास काटना होगा। अपहरण की धारा में पांच साल की सजा और दस हजार का अर्थदंड, मारपीट कर घायल करने की धारा में एक साल कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड तथा जान से मारने की धमकी में दो साल कारावास और तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगीं तथा जुर्माने की आधी रकम पीडि़ता को दी जाएगी। उन्होंने बताया, तालग्राम के एक गांव में सात जनवरी 2019 को सुबह करीब साढ़े छह बजे 16 वर्षीय किशोरी हैंडपंप पर पानी भरने गई थी। दशरथ ने उसे पकड़ लिया और अगवा कर पास के खेत में ले गया। वहां उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और शिकायत करने पर जान से मार डालने की धमकी दी। विरोध करने पर पीडि़ता को पीटा भी था। किशोरी ने घटना के बारे में स्वजन को बताया। उसी दिन उसके पिता ने दशरथ के खिलाफ तालग्राम थाने में मुकदमा कराया था। मेडिकल परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। विवेचक उपनिरीक्षक राम गिरीश ने दशरथ के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सात गवाह पेश किए गए। 

chat bot
आपका साथी