दो वर्ष से रिटर्न फाइल नहीं किया तो टीडीएस 50 गुना होगा, एक जुलाई से लागू होने जा रहा ये नियम

उस पर 0.10 फीसद टीडीएस भुगतान करते समय काटा जाएगा। हालांकि यह टैक्स की दर धारा 206एबी लागू होते ही 50 गुना हो जाएगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट शिवम ओमर के मुताबिक अगर किसी विक्रेता ने पिछले दो वर्ष के आयकर रिटर्न फाइल नहीं किए हैं

By Akash DwivediEdited By: Publish:Thu, 10 Jun 2021 07:50 AM (IST) Updated:Thu, 10 Jun 2021 07:50 AM (IST)
दो वर्ष से रिटर्न फाइल नहीं किया तो टीडीएस 50 गुना होगा, एक जुलाई से लागू होने जा रहा ये नियम
पिछले वर्ष का टर्नओवर 10 करोड़ या इससे ऊपर है

कानपुर, जेएनएन। आयकर विभाग एक जुलाई से दो नई धाराएं लागू करने जा रहा है। इसमें एक धारा की वजह से 50 लाख से ऊपर की किसी एक कारोबारी से खरीद पर 0.10 फीसद टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (टीडीएस) का प्रावधान करना होगा। वहीं दूसरी धारा की वजह से अगर दो वर्ष आयकर रिटर्न विक्रेता ने फाइल नहीं किया है तो यह टीडीएस पांच फीसद हो जाएगा। एक तरह से यह पहले वाली स्थिति का 50 गुना हो जाएगी।

एक जुलाई से आयकर विभाग धारा 194क्यू और 206एबी लागू कर रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट मलय गुप्ता के मुताबिक धारा 194क्यू में किसी कारोबारी का पिछले वर्ष का टर्नओवर 10 करोड़ या इससे ऊपर है तो वह इस वित्तीय वर्ष में किसी कारोबारी से 50 लाख रुपये से ऊपर का माल खरीदेगा।

50 लाख रुपये के ऊपर की जितनी बिक्री होगी, उस पर 0.10 फीसद टीडीएस भुगतान करते समय काटा जाएगा। हालांकि यह टैक्स की दर धारा 206एबी लागू होते ही 50 गुना हो जाएगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट शिवम ओमर के मुताबिक अगर किसी विक्रेता ने पिछले दो वर्ष के आयकर रिटर्न फाइल नहीं किए हैं या पिछले वित्तीय वर्ष में उसका टीडीएस या टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) 50 हजार रुपये से ज्यादा है तो टीडीएस की कटौती पांच फीसद की दर से की जाएगी।

एक्सप्रेस रोड व्यापार मंडल के अध्यक्ष रोशन गुप्ता के मुताबिक जिन कारोबारियों का पिछले वर्ष का टर्नओवर 10 करोड़ रुपये से ऊपर रहा है, अब वह परेशान हैं। एक तो वह यह ध्यान रखें कि किस व्यापारी से खरीद 50 लाख रुपये से ऊपर हो रही है और दूसरा यह भी पता रखना है कि उसने पिछले दो वर्ष रिटर्न फाइल किया था या नहीं क्योंकि उन्हेंं उसके मुताबिक ही टीडीएस काटना है।  

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