कानपुर में लेदर क्लस्टर के लिए 22 हेक्टेयर भूमि की रजिस्ट्री पर नहीं लगेगा स्टांप शुल्क, जानिए- वजह

रमईपुर में मेगा लेदर क्लस्टर के लिए 35.238 हेक्टेयर भूमि ग्राम समाज की आरक्षित श्रेणी की ली जा रही है। यह भूमि चरागाह के लिए आरक्षित है। ऐसे में इसके बदले में कंपनी प्रबंधन साढ़ गांव में इतनी ही भूमि प्रशासन को देगा।

By Shaswat GuptaEdited By: Publish:Sun, 20 Jun 2021 06:42 PM (IST) Updated:Sun, 20 Jun 2021 06:42 PM (IST)
कानपुर में लेदर क्लस्टर के लिए 22 हेक्टेयर भूमि की रजिस्ट्री पर नहीं लगेगा स्टांप शुल्क, जानिए- वजह
औद्योगिक विकास की दृष्टि से इस शुल्क को माफ कर दिया गया है।

कानपुर, जेएनएन। कानपुर-हमीरपुर हाइवे के किनारे रमईपुर गांव में मेगा लेदर क्लस्टर की स्थापना के लिए जल्द ही भूमि की रजिस्ट्री और अदला-बदली की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। यहां ग्राम समाज की 22 हेक्टेयर भूमि मेगा वेदर क्लस्टर डेवलपमेंट लिमिटेड को राजस्व विभाग से लेकर दी जा रही है। इस भूमि की रजिस्ट्री पर शासन ने स्टांप शुल्क पर छूट दी है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्रबंधन ने कंपनी के निदेशक को पत्र लिखकर जल्द से जल्द लीज डीड की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए कहा है।

 रमईपुर में  मेगा लेदर क्लस्टर के लिए 35.238  हेक्टेयर भूमि ग्राम समाज की आरक्षित श्रेणी की ली जा रही है। यह भूमि चरागाह के लिए आरक्षित है। ऐसे में इसके बदले में कंपनी प्रबंधन साढ़ गांव में इतनी ही भूमि प्रशासन को देगा। इसके साथ ही प्रबंधन ने 42. 2 हेक्टेयर भूमि किसानों से रजिस्ट्री कराई है।  22 हेक्टेयर भूमि ग्राम समाज की सामान्य श्रेणी की है। यह भूमि प्रशासन द्वारा कंपनी को दी जा रही है। इस भूमि के लिए कंपनी ने प्राधिकरण को  धनराशि दे दी है। इस भूमि की रजिस्ट्री में लाखों रुपये स्टांप शुल्क जमा करना होता, लेकिन औद्योगिक विकास की दृष्टि से इस शुल्क को माफ कर दिया गया है। कंपनी के निदेशक अशरफ रिजवान का कहना है कि जल्द ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कराई  जाएगी।

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