कन्नौज में युवक की घिनौनी हरकत ने पिता के सम्मान को पहुंचाई ठेस, बेटे की गिरफ्तारी के बाद सदमे से मौत

कोतवाली छिबरामऊ के एक मोहल्ले के रहने वाले व्यक्ति ने सोमवार को मोहल्ले के ही एक युवक के खिलाफ तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि एक अगस्त की शाम उनकी पांच वर्षीय पुत्री घर के बाहर पुत्र के साथ खेल रही थी।

By Shaswat GuptaEdited By: Publish:Tue, 03 Aug 2021 08:43 PM (IST) Updated:Tue, 03 Aug 2021 08:43 PM (IST)
कन्नौज में युवक की घिनौनी हरकत ने पिता के सम्मान को पहुंचाई ठेस, बेटे की गिरफ्तारी के बाद सदमे से मौत
कन्नौज में बुजुर्ग की मौत से संबंधित खबर की प्रतीकात्मक फोटो।

कन्नौज, जेएनएन। जिले में मंगलवार को एक ऐसी घटना प्रकाश में आई, जिसने सभी लोगों को चौंका दिया। दरअसल, यहां मासूम से दुष्कर्म के प्रयास करने के आरोप में पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार कर लिया। यह पिता बर्दाश्त नहीं कर सके और सदमे से उनकी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद पीडि़त और आरोपित पक्ष में समझौते का प्रयास चल रहा है। 

यह है पूरा मामला: कोतवाली छिबरामऊ के एक मोहल्ले के रहने वाले व्यक्ति ने सोमवार को मोहल्ले के ही एक युवक के खिलाफ तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि एक अगस्त की शाम उनकी पांच वर्षीय पुत्री घर के बाहर पुत्र के साथ खेल रही थी। उसी समय मोहल्ले का एक युवक टाफी का लालच देकर पुत्री को कसौड़े वाली गली में ले गया। उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए अश्लील हरकतें की। पुत्र के बताने पर पत्नी खोजबीन करती हुई मौके पर पहुंच गई। आरोपित पुत्री को बदहाल अवस्था में छोड़कर भाग गया था। पीडि़त पिता की शिकायत पर पुलिस ने सोमवार को ही आरोपित को पकड़ लिया। इसकी जानकारी आरोपित के 70 वर्षीय वृद्ध पिता को हुई तो उन्हें गहरा सदमा लगा। देर रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। स्वजन उन्हें अस्पताल लेकर गए। जहां डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा: इस घटना के बाद दोनों पक्षों में समझौते के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने पिता की तहरीर पर आरोपित आफताप के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीडि़ता को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि पिता ने छेड़छाड़ की तहरीर दी है। मुकदमा दर्ज किया गया है। मासूम का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है। उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एसपी प्रशांत वर्मा ने बताया कि आरोपित पर आइपीसी की धारा 354 और पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। 

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