आज से खुलेंगे रेस्टोरेंट, पार्क और शापिग माल

अब रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक ही रहेगा कोरोना क‌र्फ्यू

By JagranEdited By: Publish:Mon, 21 Jun 2021 02:03 AM (IST) Updated:Mon, 21 Jun 2021 02:03 AM (IST)
आज से खुलेंगे रेस्टोरेंट, पार्क और शापिग माल
आज से खुलेंगे रेस्टोरेंट, पार्क और शापिग माल

जागरण संवाददता, कानपुर : कोरोना संक्रमण पर लगाम कसने के बाद अब प्रदेश सरकार ने सोमवार से रेस्टोरेंट, पार्क और शापिग माल खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। सभी बाजार, रेस्टोरेंट, माल खोलने का समय सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक कर दिया है। ऐसे में रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक कोरोना क‌र्फ्यू रहेगा। शनिवार व रविवार की साप्ताहिक बंदी में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। सरकारी व निजी कार्यालयों में कर्मियों की पूर्ण उपस्थिति हो सकेगी। हालांकि निजी कंपनियों को वर्क फ्राम होम को प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है। डीएम आलोक तिवारी ने गाइडलाइन जारी कर कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है।

डीएम ने अपने आदेश में कहा है कि शापिग माल या रेस्टोरेंट में कोविड हेल्प डेस्क बनेगी। रेस्टोरेंट और होटल के अंदर ईटिग प्वाइंट 50 फीसद क्षमता के साथ खोलने की अनुमति रहेगी। गेट पर पल्स आक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर की व्यवस्था होनी चाहिए। होटल, रेस्टोरेंट, माल में रखी कुर्सियों पर बैठते समय शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य होगा। अल्टरनेट कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। बीच की कुर्सी पर डू नाट सीट लिखना होगा। इन्हीं शर्तों का पालन मिठाई, स्ट्रीट फूड और फास्ट फूड के दुकानदारों को भी करना होगा। पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि बाजार, दुकान आदि रात नौ बजे तक बंद हो जाएं और वहां कोविड प्रोटोकाल का पालन हो।

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शादी समारोह में एक बार में 20 अतिथि शामिल हो सकेंगे

डीएम ने कहा है कि शादी समारोह के बंद अथवा खुले स्थान पर एक बार में 20 अतिथियों को शामिल होने की अनुमति होगी। यही शर्त अन्य आयोजनों पर भी लागू होगी। गेट पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना जरूरी होगी।

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यह भी जानें

- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों के धार्मिक स्थलों में एक बार में 50 श्रद्धालु ही प्रवेश कर सकेंगे।

- रेलवे और बस स्टेशनों पर आने वालों की कोविड स्क्रीनिग का कार्य जारी रहेगा। एंटीजन टेस्ट में कोई पाजिटिव आता है तो जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी।

- दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट के अनुसार चलाने की अनुमति होगी।

- आटो रिक्शा व ई-रिक्शा में चालक समेत तीन लोग ही सवार हो सकेंगे।

- चार पहिया वाहनों में चार लोगों के बैठने की अनुमति होगी।

- सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की पूर्ण उपस्थिति हो सकेगी।

- शिक्षण संस्थान अभी शिक्षण कार्य के लिए नहीं खुलेंगे। सिर्फ प्रशासनिक कार्य ही होंगे।

- अभी जिम, सिनेमा हाल और स्वीमिग पूल को खोलने की अनुमति नहीं है।

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ये पार्क खुल जाएंगे

मोतीझील, तुलसी उपवन, गौतम बुद्धा पार्क, फूलबाग समेत अन्य सभी पार्क खुल जाएंगे और वहां लोग घूम सकेंगे। वाटर पार्क, थीम पार्क को भी खोलने की अनुमति होगी।

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रेस्टोरेंट, होटल, माल खोलने की अनुमति दे दी गई है। सभी को कोविड प्रोटोकोल का पालन करना होगा, जो नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई होगी।

आलोक तिवारी, डीएम

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