पोर्टल काम नहीं कर रहा, आयकर में फंस गए करदाताओं के काम, जानिए इसकी पूरी वजह

दूसरी ओर पैन से आधार लिंक भी 30 जून तक होना है लेकिन पोर्टल ना चलने की वजह से यह भी नहीं हो पा रहा है. 30 जून तक इन्हेंं लिंक ना करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद करदाता आयकर से संबंधित कोई कार्य नहीं कर पाएगा।

By Akash DwivediEdited By: Publish:Wed, 23 Jun 2021 03:25 PM (IST) Updated:Wed, 23 Jun 2021 03:25 PM (IST)
पोर्टल काम नहीं कर रहा, आयकर में फंस गए करदाताओं के काम, जानिए इसकी पूरी वजह
टैक्स सलाहकारों दोनों के लिए मुश्किल है

कानपुर, जेएनएन। आयकर के नए पोर्टल के काम ना करने की वजह से करदाता बुरी तरह परेशान हैं। 30 जून तक आयकर के कई रिटर्न और पंजीयन ऐसे हैं जो करदाताओं को पूरे करने हैं लेकिन वे कुछ नहीं कर पा रहे।

करमुक्ति के लिए ट्रस्ट और सोसाइटी को फार्म 10ए और 10जी 30 जून तक फाइल करना है। सोसाइटी और ट्रस्ट को 12ए और 80 जी का पंजीयन कराना है। इसे 30 जून तक सभी सोसाइटी और ट्रस्ट को कराना है। 12ए के पंजीयन से ट्रस्ट को अपने मिले धन पर टैक्स में छूट मिलती है। इसके लिए फार्म 10ए भरना होता है। 80जी के तहत दान देने वाले को टैक्स में छूट मिल सके, इसके लिए 10जी फार्म भरना होता है।

दूसरी ओर पैन से आधार लिंक भी 30 जून तक होना है लेकिन पोर्टल ना चलने की वजह से यह भी नहीं हो पा रहा है. 30 जून तक इन्हेंं लिंक ना करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद करदाता आयकर से संबंधित कोई कार्य नहीं कर पाएगा। करदाता पर एक हजार रुपये का अर्थदंड लग सकता है, लेकिन करदाता इसे भी लिंक नहीं कर पा रहे। करदाताओं को वित्तीय वर्ष 2020-21 के चौथे त्रैमास के टीडीएस का रिटर्न भी 30 जून फाइल करना है। सिर्फ यही नहीं उच्च मूल्य वर्ग के निवेश, अचल संपत्ति के लेनदेन के वाॢषक विवरण भी जिम्मेदार संस्थाओं को दाखिल करने हैं लेकिन वे भी दाखिल नहीं हो रहे। टैक्स सलाहकार दीप कुमार मिश्रा के मुताबिक ट्रस्ट और सोसाइटी की संख्या अकेले कानपुर में 40 से 50 हजार के बीच है। पोर्टल पर अभी तक फार्म नहीं ओपन हो रहा है। इसलिए इसे भरा नहीं जा पा रहा है। संतोष कुमार गुप्ता के मुताबिक कारोबारियों, टैक्स सलाहकारों दोनों के लिए मुश्किल है। इसका एक ही रास्ता है कि फिर से तारीखें बढ़ाई जाएं।

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