Peoples Cooperative Bank: खाताधारक पांच अक्टूबर तक कर सकते क्लेम, बैंक को लौटाना है 9.5 करोड़ रुपये
पीपुल्स कोआपरेटिव बैंक के 4271 खाताधारकों को क्लेम करने पर रिफंड का लाभ मिलेगा। इसके लिए पांच अक्टूबर की अंतिम तिथि तय की गई है । बैंक में जमा खाताधारकों का 9.5 करोड़ रुपये वापस लौटाया जाना है।
कानपुर, जेएनएन। पीपुल्स कोआपरेटिव बैंक के 4,271 खाताधारकों के लिए खुशखबरी है, उनका बैंक में फंसा 9,50,45,000 रुपये जल्द ही उन्हें वापस मिलने लगेंगे। इसके लिए सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता ने उन्हें पांच अक्टूबर तक अपना क्लेम करने के लिए कहा है। इसके साथ उन्हें अपनी केवाईसी भी जमा करने के लिए कहा गया है। केवाईसी जमा करने वाले खाताधारकों की सूची बनाकर डिपाजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन (डीआइसीजीसी) को भेजी जाएगी। जहां से पास होने के बाद खाताधारकों के खातों में धन आएगा।
पीपुल्स कोआपरेटिव बैंक प्रबंधन तरलता की कमी की वजह से जमाकर्ताओं के धन का भुगतान नहीं कर पा रहा था। भारतीय रिजर्व बैंक और सहकारिता विभाग को सूचना मिलने के बाद रिजर्व बैंक ने जमाकर्ताओं को भुगतान करने पर रोक लगा दी थी। इसकी वजह से जमाकर्ता अपना धन नही निकाल पा रहे हैं। डीआइसीजीसी बीमित धनराशि को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी थी। इसलिए जिनका धन फंसा है, उन्हें अधिकतम पांच लाख रुपये तक वापस किए जाएंगे। इस संबंध में सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक अंसल कुमार ने बताया कि सभी खाताधारक पांच अक्टूबर तक कार्यालय दिवस में आर्यनगर स्थित बैंक में केवाईसी जमा कर दें।
केवाईसी में यह जरूरी कागजात
-आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटो कापी।
-पैनकार्ड की स्व प्रमाणित फोटो कापी।
-पीपुल्स कोआपरेटिव बैंक के बचत या चालू खाते की पासबुक, सावधि, आवर्ती जमा प्रमाणपत्र की मूलप्रति।
-अन्य बैंक के खाते की पासबुक जिसमें बीमित धनराशि भेजी जानी है कि स्वप्रमाणित
-फोटो कापी जिसमें बैंक का खाता संख्या एवं आइएफएससी कोड नंबर हो।
-पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता परिचय पत्र, मनरेगा कार्ड में से किसी एक की स्वप्रमाणित फोटो कापी।