महोबा में तीन वर्ष पूर्व दो बालिकाओं से दुष्कर्म के मामले में महिला समेत चार दोषियों को मिली सजा

वर्ष 2017 में राजकीय बालिका इंटर कालेज के गेट से हुआ था दो बालिकाओं का अपहरण। जुर्माना की अदायगी न करने पर अभियुक्तों में अनिल अहिरवार को तीन माह संतोष को छह माह नंदू को छह माह व मोहिनी देवी को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

By ShaswatgEdited By: Publish:Tue, 24 Nov 2020 05:35 PM (IST) Updated:Tue, 24 Nov 2020 05:35 PM (IST)
महोबा में तीन वर्ष पूर्व दो बालिकाओं से दुष्कर्म के मामले में महिला समेत चार दोषियों को मिली सजा
सभी पर अलग-अलग अर्थदंड भी लगाया गया है।

कानपुर, जेएनएन। जिले के सीमावर्ती क्षेत्र महोबा में तीन वर्ष पूर्व दो नाबालिग बालिकाओं से दुष्कर्म किया गया था। जिन्हें राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के गेट से अगवा कर लिया था। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम संतोष कुमार यादव ने दो अभियुक्तों को 20-20 वर्ष, एक को 10 वर्ष व महिला को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर अलग-अलग अर्थदंड भी लगाया गया है।

ये है मामला 

विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के एक ग्राम का है। यहां के निवासी युवक ने 19 अगस्त 2017 को पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री व उसकी 15 वर्षीय सहेली 17 अगस्त 2019 की सुबह साढ़े सात बजे घर से ऑटो में सवार होकर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जाने के लिए निकली थी। ऑटो से उतरने के दौरान वहीं पर दो बाइक लिए गांव के ही अनिल, संतोष, राहुल खड़े थे। अनिल ने उसकी पुत्री को अपनी बाइक पर जबरन बैठा लिया। उसी के साथ नंदू भी बैठ गया। संतोष ने अपनी बाइक पर उसकी सहेली को बैठा लिया और दोनों को लेकर फरार हो गए। इस मामले में मोहिनी देवी ने भी सहयोग किया। इसके बाद वादी की की पुत्री को पुलिस ने बरामद किया और उसके बयान दर्ज कराए गए। 

लंबे समय के बाद अदालत ने सुनाया फैसला 

इसके बाद दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में बढ़ोत्तरी की गई। यह मामला न्यायालय में पहुंचा और अपर सत्र न्यायाधीय/विशेष न्यायाधीश, पाक्सो अधिनियम संतोष कुमार यादव ने अपना फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि अभियुक्त अनिल अहिरवार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 13 हजार जुर्माना, संतोष को 20 वर्ष कारावास व 18 हजार जुर्माना, नंदू उर्फ नंदराम को 20 वर्ष के कारावास व 30 हजार का जुर्माना, मोहिनी देवी को पांच वर्ष के कारावास व दस हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना की अदायगी न करने पर अभियुक्तों में अनिल अहिरवार को तीन माह, संतोष को छह माह, नंदू को छह माह व मोहिनी देवी को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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