महोबा: जानलेवा हमले के मामले में चार सगे भाइयों को चार-चार वर्ष का कारावास, 2009 में दपंती के साथ हुई थी घटना

घटना 11 जुलाई 2009 की है। जहां थाना महोबकंठ के ग्राम कुआ खेड़ा निवासी दिनेश ने बताया था कि उसके पिता रामकृपाल व मां मीरा खेत पर काम करने गए थे। तभी करहरा अलीपुरा छतरपुर मप्र निवासी राजेंद्र रघुवीर गरीबचंद्र राकेश पुत्रगण गोपी कलार आए।

By Shaswat GuptaEdited By: Publish:Tue, 28 Sep 2021 06:05 PM (IST) Updated:Tue, 28 Sep 2021 06:05 PM (IST)
महोबा: जानलेवा हमले के मामले में चार सगे भाइयों को चार-चार वर्ष का कारावास,  2009 में दपंती के साथ हुई थी घटना
कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश की खबर से संबंधित प्रतीकात्मक फोटो।

महोबा, जेएनएन। दंपती पर कुल्हाड़ी व लाठियों से हमला करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने चार सगे भाइयों को चार-चार साल के कारावास और चार-चार हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।

ये था पूरा मामला: दरअसल, पूरी घटना 11 जुलाई 2009 की है। जहां थाना महोबकंठ के ग्राम कुआ खेड़ा निवासी दिनेश ने बताया था कि उसके पिता रामकृपाल व मां मीरा खेत पर काम करने गए थे। तभी करहरा अलीपुरा छतरपुर मप्र निवासी राजेंद्र, रघुवीर, गरीबचंद्र, राकेश पुत्रगण गोपी कलार आए और ट्रैक्टर से खेत की जुताई करने लगे। जिसका विरोध करने पर इन लोगों ने दंपती पर कुल्हाड़ी व लाठियों से हमला कर दिया और मौके से भाग निकले। 

जिसके बाद उसी दिन चारों के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई। मामला न्यायालय पहुंचा और जनपद न्यायाधीश देवेंद्र कुमार प्रथम ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। ला एवं सत्र न्यायालय ने कहा कि चार सगे भाइयों को चार-चार साल के कारावास और चार-चार हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। साथ ही अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।

मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक प्रमोद पालीवाल व जिला शासकीय अधिवक्ता केशव सिंह राजपूत ने बताया कि अभियुक्तों को चार-चार साल के कारावास व चार-चार हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर दो-दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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