महोबा प्रकरण : एक लाख के इनामी निलंबित आइपीएस पाटीदार पर एक और मुकदमा, 11 माह से चल रहे फरार

महोबा में क्रशर कारोबारी मौत प्रकरण में निलंबित आइपीएस मणिलाल पाटीदार 11 माह से फरार चल रहे हैं । भ्रष्टाचार मामले में हाजिर न होने पर न्यायालय की अवमानना के मामले में सीओ ने रिपोर्ट दर्ज कराई है।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Publish:Sat, 24 Jul 2021 09:54 AM (IST) Updated:Sat, 24 Jul 2021 09:54 AM (IST)
महोबा प्रकरण : एक लाख के इनामी निलंबित आइपीएस पाटीदार पर एक और मुकदमा, 11 माह से चल रहे फरार
महोबा प्रकरण में निलंबित आइपीएस की तलाश है।

महोबा, जेएनएन। क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में आरोपित फरार आइपीएस मणिलाल पाटीदार पर महोबा सदर कोतवाली में शुक्रवार को एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट लखनऊ की अवमानना पर जांच अधिकारी सीओ कुलपहाड़ तेज बहादुर ङ्क्षसह ने दर्ज कराया है।

आरोपित आइपीएस पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे में निर्माण के काम से जुड़े ट्रांसपोर्टर पीपी पांडेय ने 10 सितंबर 2020 को महोबा कोतवाली में भ्रष्टाचार का मुकदमा लिखवाया था। इससे पूर्व उन्होंने इस मामले की जुलाई 2020 में मुख्यमंत्री से भी शिकायत की थी।

आरोप था कि आरोपित आइपीएस मणिलाल के कहने पर खरेला और खन्ना थाना पुलिस बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे में लगे ट्रकों से वसूली कर रही है। प्रत्येक ट्रक से हर माह दो लाख रुपये की मांग थी। न देने पर बेवजह थाने में बुलाकर उत्पीडऩ होता था। इसी मामले में खरेला थाने की पुलिस ने पांच ट्रकों को सीज किया था। इनके चालकों पर भी मुकदमा लिखा गया था। बाद में ट्रांसपोर्टर ने शहर कोतवाली में आरोपित आइपीएस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, उसी दिन शासन ने आइपीएस को निलंबित कर दिया था।

सीओ कुलपहाड़ तेज बहादुर सिंह ने बताया कि भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय लखनऊ के आदेश से धारा 81/82 के तहत आरोपित को कोर्ट में 21 जुलाई तक उपस्थित होने का नोटिस जारी किया गया था। इसकी मियाद गुरुवार को पूरी होने पर कोर्ट की अवमानना मानते हुए धारा 174 (ए) के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले आरोपित आइपीएस पर कबरई थाने में दिवंगत इंद्रकांत मौत मामले में आत्महत्या दुष्प्रेरण का मुकदमा दर्ज हो चुका है।

एसआइटी के विवेचक प्रयागराज एसपी क्राइम आशुतोष मिश्र ने कबरई थाने में दिसंबर में इलाहाबाद कोर्ट में हाजिर न होने पर 174ए के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद एडीजी प्रेमप्रकाश के निर्देश पर आरोपित आइपीएस को आउटलुक नोटिस जारी कर उसके विदेश भागने पर प्रतिबंध लगाया गया था। वहीं, पांच दिसंबर को आरोपित एसपी मणिलाल पर इनामी राशि 50 हजार घोषित हुई थी, जिसे इस साल जून में इनामी राशि एक लाख की जा चुकी है।

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