शत्रु संपत्तियों से 15 दिनों में खाली करने होंगे कब्जे, तहसीलदार ने दी जांच रिपोर्ट

कानपुर के परमट दलेलपुरवा नई सड़क और अनवरगंज स्वरूप नगर रावतपुर गांव में कुल 12 संपत्तियों पर अवैध कब्जा है जिसे लेकर तहसीलदार की टीम ने जांच रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में कब्जे हटाने की संस्तुति की गई है।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Publish:Wed, 22 Sep 2021 08:00 AM (IST) Updated:Wed, 22 Sep 2021 08:00 AM (IST)
शत्रु संपत्तियों से 15 दिनों में खाली करने होंगे कब्जे, तहसीलदार ने दी जांच रिपोर्ट
कानपुर शत्रु संपत्ति से हटेंगे अवैध कब्जे।

कानपुर, जेएनएन। 12 शत्रु संपत्तियों पर अवैध कब्जे की जांच पूरी हो गई है। तहसीलदार के नेतृत्व वाली लेखपाल और कानूनगो की टीम ने इन संपत्तियों की जांच की और कब्जे हटाने की संस्तुति की है। इस रिपोर्ट पर एसडीएम सदर दीपक पाल ने सभी अवैध कब्जेदारों को 15 दिन के अंदर कब्जे खाली करने को कहा है। बुधवार सुबह सभी के घरों पर नोटिस चस्पा कर दी जाएंगी। जो खाली नहीं करेंगे पुलिस बल के साथ उनसे कब्जा खाली कराया जाएगा।

परमट, दलेलपुरवा, नई सड़क और अनवरगंज की दो- दो संपत्तियों, स्वरूप नगर, रावतपुर गांव की एक संपत्ति समेत कुल 12 संपत्तियों पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। कुछ लोगों ने अवैध तरीके कई संपत्तियों को बेच दिया है। मामले में डीएम ने एसडीएम सदर दीपक पाल को जांच के आदेश दिए थे। एसडीएम ने तहसीलदार रितेश ङ्क्षसह की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। कमेटी ने जांच की तो वहां कब्जे मिले। एसडीएम सदर दीपक पाल का कहना है कि कब्जे हर हाल में खाली कराए जाएंगे।

गायब हो गईं तीन तहरीर : तत्कालीन तहसीलदार ने फरवरी 2021 में कंघी मोहाल की एक शत्रु संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने अवैध तरीके से खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों को नामजद किया था और आनलाइन एफआइआर लिखवाई थी। इसी के साथ तीन उन्होंने तीन और एफआइआर आनलाइन लिखवाई थी, लेकिन तीनों गायब हो गईं। तहसीलदार की तहरीर पर गौर करें तो अनवरगंज में प्लाट नंबर 93/ 124 रकबा 10 हजार वर्गगज भूमि की कीमत 13 करोड़ रुपये है और बेकनगंज के हीरामनपुरवा स्थित 91/146 रकबा सात हजार वर्गगज अहाता की कीमत 10 करोड़ रुपये है। दोनों ही संपत्तियां शाहिद हलीम के नाम से हैं जो कि बंटवारे के दौरान पाकिस्तान चले गए थे। इसी तरह दलेलपुरवा अनवरगंज स्थित संपत्ति संख्या 90/92 भी शाहिद हलीम कमे नाम से शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज है। कुछ व्यक्तियों ने भी इन संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। रावतपुर गांव के रोशन नगर स्थित आराजी संख्या 965 मकान नंबर 116/630 का रकबा 1.672 हेक्टेयर है यह भी शाहिद हलीम के नाम है। इस पर भी अवैध कब्जा है। इन मामलों में मुकदमे ही नहीं हुए।

क्या है शत्रु संपत्ति : ऐसे लोग जो भारत- पाकिस्तान बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए थे। उन्हें शत्रु माना गया और उनकी संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया था। इन संपत्तियों की निगरानी का जिम्मा प्रशासन के पास है, लेकिन अवैध कब्जे होते रहे और वहां बिल्डिंग बनकर तैयार हो गईं।

इन संपत्तियों को खाली कराया जाएगा : परमट स्थित प्लाट नंबर 13/380 और 13/390, हीरामनपुरवा स्थित 91/146, रावतपुर स्थित प्लाट नंबर 116/630, दलेलपुरवा स्थित 90/92 और 91 /71 को खाली कराया जाना है। इसी तरह नई सड़क स्थित प्लाट संख्या 41/39 और 41/125, अनवरगंज स्थित प्लाट संख्या 93/124 व 93/110, स्वरूप नगर स्थित 7/190 व 7/189 ए, बी, सी को खाली कराया जाएगा।

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