जीटी रोड किनारे हटेगा टाउनशिप का अवैध कब्जा, 10.5 लाख जुर्माना

कानपुर के कल्याणपुर में जीटी रोड किनारे विकसित हो रही टाउनशिप के खिलाफ एसडीएस कोर्ट ने फैसला दिया है। ग्राम समाज के दो चकरोड पर सड़क बनाकर किया गया कब्जा हटाए जाने के लिए निर्देश जारी किए हैं।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Publish:Mon, 13 Sep 2021 07:56 AM (IST) Updated:Mon, 13 Sep 2021 07:56 AM (IST)
जीटी रोड किनारे हटेगा टाउनशिप का अवैध कब्जा, 10.5 लाख जुर्माना
ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा किया है।

कानपुर, जेएनएन। केडीए भले अपनी जमीनों को बिल्डर के कब्जे को मुक्त कराने के लिए अब तक ठोस कार्रवाई न कर सका पर तहसील प्रशासन के द्वारा सरकारी जमीन संरक्षित करने के लिए सख्त कार्रवाई की है। कानपुर-अलीगढ़ हाइवे के किनारे नारामऊ बांगर और नारामऊ कछार गांव में दो चकरोड को विकसित हो रही टाउनशिप के अंदर लेकर उस पर सड़क बनाने के खिलाफ बेदखली के साथ बिल्डर से साढ़े दस लाख क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश सुनाया।

कल्याणपुर में जीटी रोड किनारे सरकारी चकरोड, नाला और ग्राम समाज की जमीन को टाउनशिप में ले लेने वाले बिल्डर पर राजस्व विभाग ने दैनिक जागरण के द्वारा सचेत किए जाने के बाद जांच शुरू की थी। फरवरी में तत्कालीन एसडीएम सदर ने राजस्व अधिकारियों के साथ मौका मुआयना करके जांच की तो प्रथम ²ष्टया कब्जा पाया गया तो तब राजस्व विभाग की टीम द्वारा जांच कराने के बाद कब्जा बेदखली का वाद शुरू किया गया।

वाद संख्या 27/21 में पाया गया कि बीएपीएल ग्रुप के प्रतिनिधि संतोष गुप्ता निवासी मथुरी मोहाल कानपुर के द्वारा आराजी संख्या 513 और वाद संख्या 28/21 में आराजी संख्या 512 के चकमार्ग पर सड़क बना ली गई। लिहाजा एसडीएम सदर की कोर्ट के द्वारा दोनों आराजी के चकमार्गों से बिल्डर का कब्जा हटाने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने आराजी संख्या 513 पर कब्जे के लिए तीन लाख दस हजार तो आराजी संख्या 512 के लिए सात लाख 44 हजार हजार का जुर्माना भी लगाया।

डीएम सर्किल रेट से तय किया जुर्माना : एसडीएम की कोर्ट ने डीएम सर्किल रेट 15 हजार पांच सौ के हिसाब से आराजी संख्या 512 के रकबा 0.0480 हेक्टेयर पर दो साल कब्जे के लिए कुल कीमत का पांच प्रतिशत सात लाख 44 हजार और आराजी संख्या 513 के कुल रकबा के कब्जे वाले हिस्से 0.0200 हेक्टेयर के लिए तीन लाख दस हजार रुपये क्षतिपूर्ति मानते हुए जुर्माना लगाया।

टाउनशिप में आ रही सरकारी जमीन : नारामऊ बांगर व कछार गांव में विकसित हो रही टाउनशिप में भूमि संख्या 57 में केडीए की 0.7250 हेक्टेयर व अरबन सीलिंग की 0.1280 हेक्टेयर जमीन के अलावा नारामऊ कछार में भूमि संख्या 476 में नवीन परती की 0.2970 हेक्टेयर और नारामऊ बांगर में भूमि संख्या 497 में नाला की 0.2870 हेक्टेयर के अलावा भूमि संख्या 492, 513, 515, 512, 493, 467 पर स्थित चकमार्गों की 1.4040 हेक्टेयर जमीन बाउंड्री में है।

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