Kanpur Dehat Court Order: बच्ची से दुष्कर्म में अभियुक्त को 15 वर्ष की कैद, 25 हजार का अर्थदंड

सट्टी थाना क्षेत्र में 19 फरवरी 2017 को चार साल की मासूम को टाफी दिलाने के बहाने युवक ले गया था और दुष्कर्म करके फरार हो गया था। उस समय बच्ची के माता-पिता विधानसभा चुनाव में मतदान करने प्राइमरी विद्यालय पर गए थे।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Publish:Thu, 23 Sep 2021 10:59 AM (IST) Updated:Thu, 23 Sep 2021 10:59 AM (IST)
Kanpur Dehat Court Order: बच्ची से दुष्कर्म में अभियुक्त को 15 वर्ष की कैद, 25 हजार का अर्थदंड
कानपुर देहात की अदालत ने सजा सुनाई है।

कानपुर देहात, जेएनएन। सट्टी क्षेत्र में वर्ष 2017 में बच्ची से दुष्कर्म मामले में अदालत ने अभियुक्त को 15 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 25 हजार अर्थदंड भी लगाया गया है, अर्थदंड न चुकाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास पूरा करना होगा।

सट्टी थाना क्षेत्र में 19 फरवरी 2017 को किसान का परिवार विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान करने गांव के प्राइमरी विद्यालय पर गया था। उनकी चार वर्ष की बेटी पड़ोसी के घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान वहीं का रहने वाला युवक आदेश आया और टाफी का लालच देकर बच्ची को उठा ले गया। इसके बाद दुष्कर्म किया। बच्ची लहूलुहान हालत में मिली और उसे अस्पताल ले जाया गया। अगले दिन आरोपित पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अपर जिला सत्र न्यायाधीश 13 शैलेंद्र कुमार वर्मा की कोर्ट में चल रही थी। बचाव व अभियोजन में जोरदार बहस हुई। जहां बचाव ने रंजिशन फंसाने तो अभियोजन ने अहम साक्ष्य व गवाह होने की बात कही। इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी माना।

विशेष लोक अभियोजक रामरक्षित शर्मा ने बताया कि अभियुक्त को 15 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 25 हजार अर्थदंड लगाया है, इसके न चुकाने पर एक वर्ष की कैद और काटनी होगी। अभियुक्त पहले से जेल में रहा है इस दौरान का समय सजा के वर्ष में तरमीम होगी।

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