छात्राओं को बनाया हवस का शिकार, कोर्ट ने शिक्षक को सुनाई उम्रकैद की सजा

कानपुर के नौबस्ता में गुरु-शिष्य के रिश्ते शर्मसार करने वाली घटना में कोर्ट ने आरोपित शिक्षक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दो छात्राओं ने उसपर प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Publish:Sun, 17 Oct 2021 01:55 PM (IST) Updated:Sun, 17 Oct 2021 01:55 PM (IST)
छात्राओं को बनाया हवस का शिकार, कोर्ट ने शिक्षक को सुनाई उम्रकैद की सजा
शिक्षक ने किए गुरु-शिष्य के रिश्ते शर्मसार।

कानपुर, जेएनएन। गुरु-शिष्य के रिश्ते शर्मसार करने वाली घटना में अदालत ने अभियुक्त शिक्षक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी शिक्षक प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर दिलाने का लालच देकर छात्राओं को अपनी हवस का शिकार बनाता था। विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजवीर सिंह ने अभियुक्त को उम्रकैद के अलावा 42 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया। जुर्माने की धनराशि से दस-दस हजार रुपये क्षतिपूर्ति के तौर पर पीड़ित दोनों छात्राओं को देने के आदेश भी भी दिए हैं।

नौबस्ता के उस्मानपुर निवासी अनिल गौड़ क्षेत्र के एक विद्यालय में गणित का शिक्षक था। वह उस्मानपुर में ही कोचिंग क्लास भी चलाता था। इसी विद्यालय में पढऩे वाली दो छात्राएं कोचिंग पढऩे जाती थीं। छात्राओं को प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर दिलाने और नौकरी लगवाने का झांसा देकर अपने घर बुलाया और दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी होने पर एक छात्रा की मां ने नौबस्ता थाने में छह अप्रैल 2017 को शिक्षक अनिल के खिलाफ पाक्सो और दुष्कर्म के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराया।

इसके बाद पुलिस ने अनिल को जेल भेज दिया। तब से वह जेल में है। मामले में सात गवाह पेश किए गए, जिसमें दोनों छात्राओं ने कोर्ट को जो बयान किया वह एक दूसरे से मिलता जुलता था। इसी आधार पर न्यायालय ने शिक्षक को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है।घटना के वक्त एक छात्रा की आयु 12 वर्ष तो दूसरी की आयु 14 वर्ष थी।

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