औरैया में जहरीली शराब बनाने की दोषी महिलाओं को उम्र कैद, फैसले के बाद बस्ती की महिलाओं का लगा जमावड़ा

10 वर्ष पुराने मामले में एडीजे फास्ट ट्रैक ने 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया तीसरे आरोपित की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेजी गई। एडीजीसी ने अभियुक्तों को कठोर सजा से दंडित करने की बहस की। आबकारी की अन्य धाराओं में तीन-तीन साल का कारावास भी सुनाया है।

By Shaswat GuptaEdited By: Publish:Tue, 19 Jan 2021 09:49 PM (IST) Updated:Tue, 19 Jan 2021 09:49 PM (IST)
औरैया में जहरीली शराब बनाने की दोषी महिलाओं को उम्र कैद, फैसले के बाद बस्ती की महिलाओं का लगा जमावड़ा
इटावा जेल ले जाते समय पुलिस की वैन के पास भीड़ लगाए पछैया बस्ती की महिलाएं।

औरैया, जेएनएन। कच्ची शराब बनाने व बेचने के लिए चर्चित पछैया बस्ती की दो आरोपित महिलाओं को 10 वर्ष पुराने मामले में एडीजे फास्ट ट्रैक ने मंगलवार को आजीवन कारावास व 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। दोनों पर जहरीले पदार्थ की मिलावट कर शराब बनाने का दोष सिद्ध हुआ। फैसले के बाद बस्ती की सैकड़ों महिलाएं कचहरी के बाहर पुलिस वैन के सामने आ गईं। पुलिस ने सभी को समझा कर वापस भेजा।

अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार पोरवाल पैरवी कर रहे थे। बताया कि 18 सितंबर 2010 को पुलिस ने पछैया टोला बनारसीदास में छापा मारकर केला देवी पत्नी प्रेम व गीता देवी पत्नी मूलचंद्र तथा विमल पुत्र मूलचंद्र को गिरफ्तार किया था। कच्ची शराब बनाने की भट्ठी भी बरामद की थी। बरामद शराब की विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा की जांच रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि उसमें यूरिया जैसे खतरनाक पदार्थ की मिलावट से स्वास्थ्य पर दुष्परिणाम हो सकता है। मामला एडीजे फास्ट ट्रैक रामनेत की कोर्ट में चला। एडीजीसी ने अभियुक्तों को कठोर सजा से दंडित करने की बहस की। तीसरे आरोपित की पत्रावली पृथक करके किशोर न्याय बोर्ड में भेजी गई है। आबकारी की अन्य धाराओं में तीन-तीन साल का कारावास भी सुनाया है। 

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