Kanpur Birthday Party Case : बाबा ठाकुर और धीरू शर्मा की जमानत अर्जी कोर्ट ने की खारिज, अगली सुनवाई 17 को
नौबस्ता स्थित एक गेस्ट हाउस में भाजपा के जिलामंत्री रहे नारायण सिंह भदौरिया की जन्मदिन पार्टी में हिस्ट्रीशीटर मनोज सिंह शामिल होने आया था। पुलिस को इसकी भनक लगी तो उसे पकड़ लिया। शोर सुनकर नारायण सिंह कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचा।
कानपुर, जेएनएन। कानपुर में हिस्ट्रीशीटर मनोज सिंह को पुलिस हिरासत से भगाने के मामले में आरोपित धीरू शर्मा और बाबा ठाकुर की जमानत अर्जी मंगलवार को निचली कोर्ट से खारिज हो गई। सत्र न्यायालय में दोनों की जमानत पर सुनवाई 17 जून को होगी।
नौबस्ता स्थित एक गेस्ट हाउस में भाजपा के जिलामंत्री रहे नारायण सिंह भदौरिया की जन्मदिन पार्टी में हिस्ट्रीशीटर मनोज सिंह शामिल होने आया था। पुलिस को इसकी भनक लगी तो उसे पकड़ लिया। शोर सुनकर नारायण सिंह कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचा। आरोप है कि उसने मनोज की गिरफ्तारी का विरोध किया। इसी बीच मनोज फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने नारायण सिंह के साथ अन्य लोगों को आरोपित बनाया था। मंगलवार को धीरू शर्मा और बाबा ठाकुर ने निचली कोर्ट में सरेंडर किया। दोनों की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए निचली कोर्ट ने खारिज कर दी, जिसके बाद सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क रखा कि केस डायरी आ चुकी है, इसलिए आज ही सुनवाई कर ली जाए। इस पर डीजीसी क्रिमिनल दिलीप अवस्थी ने कहा कि केस डायरी दूसरे आरोपितों के लिए मंगाई गई थी। ऐसे में उन्होंने उक्त आरोपितों के ही अपराध की भूमिका को पढ़ा है। धीरू और बाबा ठाकुर की जमानत पर बहस करने के लिए उन्हेंं वक्त दिया जाए। न्यायालय ने सुनवाई के लिए 17 जून की तारीख दी है।
तीन आरोपितों ने मांगी अग्रिम जमानत : हिस्ट्रीशीटर को फरार कराने में तीन अन्य आरोपितों ने अग्रिम जमानत की मांग की है। इसमें राजबल्लभ पांडेय, राहुल सक्सेना और विकास तिवारी की याचिका विचाराधीन है। जमानत पर सुनवाई के लिए अभियोजन ने केस डायरी मंगाई थी जो आ चुकी है। 18 जून को इनकी सुनवाई होगी।