Kanpur Birthday Party Case: हिस्ट्रीशीटर को भगाने में आरोपित धीरू को मिली जमानत, जेल में रहेगा बाबा ठाकुर

हिस्ट्रीशीटर को फरार कराने के मामले में पुलिस ने भाजपा के दक्षिण जिलामंत्री रहे नारायण सिंह भदौरिया समेत कई लोगों को आरोपित बनाया था। इस मामले में तीन दिन पहले धीरू शर्मा और बाबा ठाकुर ने निचली कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।

By Shaswat GuptaEdited By: Publish:Thu, 17 Jun 2021 06:02 PM (IST) Updated:Thu, 17 Jun 2021 06:02 PM (IST)
Kanpur Birthday Party Case: हिस्ट्रीशीटर को भगाने में आरोपित धीरू को मिली जमानत, जेल में रहेगा बाबा ठाकुर
जमानत अर्जी पर सुनवाई से पूर्व कई नाटकीय घटनाक्रम हुए जिस पर वकीलों के बीच विवाद होते होते रह गया।

कानपुर, जेएनएन। हिस्ट्रीशीटर मनोज सिंह को फरार कराने के मामले में गुरुवार को नवनीत कुमार शर्मा उर्फ धीरू को जमानत मिल गई। प्रभारी सत्र न्यायाधीश प्रभाकर राव ने उसे 25-25 हजार के दो बंधपत्रों पर रिहा करने के आदेश दिए। वहीं उपेंद्र प्रताप सिंह उर्फ बाबा ठाकुर को अभी जेल में ही रहना होगा। उसके मामले में सुनवाई 23 जून को होगी। बता दें कि जमानत अर्जी पर सुनवाई से पूर्व कई नाटकीय घटनाक्रम हुए जिस पर वकीलों के बीच विवाद होते होते रह गया। 

हिस्ट्रीशीटर को फरार कराने के मामले में पुलिस ने भाजपा के दक्षिण जिलामंत्री रहे नारायण सिंह भदौरिया समेत कई लोगों को आरोपित बनाया था। इस मामले में तीन दिन पहले धीरू शर्मा और बाबा ठाकुर ने निचली कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। निचली कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद सत्र न्यायालय में जमानत लगायी गई, लेकिन किन्हीं कारणों से सुनवाई 17 जून के लिए टल गई थी। गुरुवार को इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार शुक्ला और अनिरुद्ध जायसवाल की ओर से तर्क दिया गया कि मामले में मुख्य आरोपित समेत कई लोगों की जमानत हो चुकी है। इसी आधार पर जमानत दी जानी चाहिए। अभियोजन ने बाबा ठाकुर के मामले में पुलिस कमेंट्स न आने का तर्क रखा। इसे लेकर अभियोजन और बचाव पक्ष में गरमा-गरम बहस हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद धीरू की जमानत स्वीकर कर ली जबकि बाबा ठाकुर की जमानत पर सुनवाई के लिए 23 जून की तारीख दे दी। बता दें इसी दिन रणधीर सिंह तोमर उर्फ नीशू की जमानत पर भी सुनवाई होनी है।

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