कानपुर के 15 कारोबारियों पर 12.60 लाख रुपये का जुर्माना, जानिए- क्या है पूरा मामला

कानपुर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने कारोबारियों के खिलाफ वाद दाखिल किया था जिसपर सुनवाई के बाद एडीएम सिटी कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। खाद्य पदार्थों में मिलावट और पैकेट पर सही जानकारी न लिखने पर कार्रवाई की गई है।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Publish:Thu, 07 Oct 2021 07:47 AM (IST) Updated:Thu, 07 Oct 2021 07:47 AM (IST)
कानपुर के 15 कारोबारियों पर 12.60 लाख रुपये का जुर्माना, जानिए- क्या है पूरा मामला
एडीएम सिटी कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

कानपुर, जेएनएन। खाद्य पदार्थों में मिलावट और पैकेट पर गलत जानकारी देने के मामले में 12 कारोबारियों के विरुद्ध एडीएम सिटी अतुल कुमार की कोर्ट ने 12.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन कारोबारियों के यहां से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने नमूना भरा था। जांच में नमूना फेल होने पर विभाग ने उनके विरुद्ध न्यायालय में वाद दर्ज कराया था।

साकेत नगर के राजेंद्र कुमार की दुकान से लिए गए पेड़ा का नमूना मानक पर खरा नहीं उतरा था। कारोबारी पर 90 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जूही कला के राहुल बाजपेयी के यहां से लिए गए चिली सास का नमूना गड़बड़ मिलने पर 1.50 लाख रुपये, पनकी औद्योगिक क्षेत्र के श्याम एडबिल आयल से लिए फार्म सोयाबीन रिफाइंड आयल के पैकेट पर गलत जानकारी पर 1.50 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। सेन पश्चिम पारा के धर्मेंद्र कुमार के यहां से लिए दूध और रामबाग के जितेंद्र सोनकर द्वारा बिना पंजीकरण के ही दुकान चलाने पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मझावन के रामजी गुप्ता के घी के नमूने में मिलावट मिलने पर एक लाख रुपये, विशुनपुर के ओमप्रकाश के दूध का नमूना फेल होने पर 50 हजार रुपये, बरौली के गोङ्क्षवद से लिया गया खोवा का नमूना घटिया मिलने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

परमट के नीरज गुप्ता की दुकान से लिए गए बेसन के लड्डू का नमूना गड़बड़ मिलने पर 70 हजार रुपये, वायु विहार हरजेंदर नगर के प्राणनाथ द्विवेदी के यहां से लिया गया मिक्स दूध भी मानक पर खरा न उतरने पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया। बरौली गांव के कालिका प्रसाद के यहां से लिया गया खोवा घटिया होने पर 50 हजार रुपये , परदेवनपुरवा लालबंगला के अशोक कुमार की दुकान से लिए गए पेस्ट्रीज के पैकेट पर मानक के अनुरूप जानकारी न होने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह गोपाल नगर के जयनारायण की दुकान से लिए गए बादशाह ब्रांड का बेक्ड कुकीज के पैकेट पर भी मानक के अनुरूप जानकारी न लिखी होने पर एक लाख रुपये, मथुरी मोहाल के पिपरा गांव निवासी अनिल कुमार के यहां से लिया गया दूध का नमूना गड़बड़ होने पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।

-15 कारोबारियों के विरुद्ध 12.60 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। अभी कई और मामलों की सुनवाई न्यायालय में चल रही है। - विजय प्रताप सिंह, अभिहित अधिकारी

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