जलकल नहीं देगा टैक्स में ब्याज के अलावा कोई छूट

जागरण संवाददाता कानपुर बकाया जलकर व सीवर कर में ब्याज के अलावा जलकल विभाग ने कोई भी छूट

By JagranEdited By: Publish:Thu, 14 Mar 2019 09:10 AM (IST) Updated:Thu, 14 Mar 2019 09:10 AM (IST)
जलकल नहीं देगा टैक्स में ब्याज के अलावा कोई छूट
जलकल नहीं देगा टैक्स में ब्याज के अलावा कोई छूट

जागरण संवाददाता, कानपुर : बकाया जलकर व सीवर कर में ब्याज के अलावा जलकल विभाग ने कोई भी छूट देने से इन्कार कर दिया है। नगर निगम सदन में केवल सरचार्ज पर छूट का फैसला स्वीकृत हुआ है। वहीं पार्षदों ने कहा कि सदन की बैठक में गृहकर की तर्ज पर जलकर और सीवर कर के बकाए में ब्याज के साथ मूल रकम में 20 फीसद छूट के आधार पर प्रस्ताव पास की स्वीकृति दी थी।

एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत गृहकर में बकाया भुगतान में ब्याज के साथ ही मूल रकम में भी 20 फीसद के आधार पर टैक्स जमा होने लगा है। 20 फीसद की छूट 30 अप्रैल तक है इसके बाद एक से 31 मई तक दस फीसद की छूट है। साथ ही नगर निगम ओटीएस के लिए साफ्टवेयर तैयार कर रहा है। वहीं जलकल विभाग अपने 2.69 लाख उपभोक्ताओं को ओटीएस में बकाया 225.05 करोड़ रुपये में केवल 13.75 करोड़ रुपये ब्याज की छूट दे रहा है। इसके अलावा 20 और 10 फीसद की कोई अतिरिक्त छूट नहीं दे रहा है।

पार्षदों ने किया विरोध

पार्षद अर्पित यादव, सौरभ देव, राघवेंद्र मिश्रा, शशी साहू, सुधा सचान समेत कई पार्षदों ने विरोध जताया। अपर नगर आयुक्त अमृत लाल बिंद से आपत्ति जताई। हाउस टैक्स की तर्ज पर जलकर और सीवर कर वसूलने की बात कही।

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शहर से बाहर हूं, क्या गलतफहमी हुई है? आने के बाद ही कुछ बता पाऊंगी। कार्यकारिणी व सदन के फैसले को ही माना जाएगा।

- प्रमिला पांडेय, महापौर

जलकर व सीवर कर में सरचार्ज माफी का आदेश है। इसी के आधार पर जनता से बकाया जलकर और सीवर कर वसूला जाएगा।

संजय सिन्हा, महाप्रबंधक जलकल बोले पार्षद दल

सदन में गृहकर के आधार पर ही जलकर व सीवर कर में भी छूट दी जाएगी। जनता के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

- कमल शुक्ल बेबी, नेता, कांग्रेस

दोनों विभागों के लिए नियम एक रखा जाए। गलत फैसले को नहीं माना जाएगा। अगर गलतफहमी है तो फिर से सदन बुलाया जाए।

- सुहैल अहमद, नेता, सपा

जनता के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा जो फैसला सदन ने लिया है, वही लागू होगा।

- महेन्द्र शुक्ल, उपनेता भाजपा

गृहकर में ब्याज सहित अतिरिक्त छूट दी गई है। जलकल में ब्याज छूट हुई है। गलतफहमी हुई है तो फिर सदन बुलाकर उसको लागू कराया जा सकता है।

- संतोष कुमार शर्मा, नगर आयुक्त

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