सिख दंगा पीड़ितों के कोर्ट में बयान कराने के निर्देश

दंगाइयों के नाम उजागर होने के बाद गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू होगी।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 19 Jan 2021 02:01 AM (IST) Updated:Tue, 19 Jan 2021 02:01 AM (IST)
सिख दंगा पीड़ितों के कोर्ट में बयान कराने के निर्देश
सिख दंगा पीड़ितों के कोर्ट में बयान कराने के निर्देश

जागरण संवाददाता, कानपुर : स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआइटी) ने पंजाब, मध्यप्रदेश आदि राज्यों के जिन सिख दंगा पीड़ित परिवारों से पूछताछ की है, अब उनके बयान कोर्ट में कराए जाएंगे। दंगाइयों के नाम उजागर होने के बाद गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू होगी। सोमवार शाम एसआइटी के एसपी बालेंदु भूषण ने सर्किट हाउस में मुकदमों की समीक्षा करके इस बाबत विवेचकों को निर्देश दिए।

एसपी ने बताया कि जिन 19 मामलों की विवेचना चल रही है। उसमें 10 मामलों में पुख्ता सुबूत व गवाह मिल चुके हैं। पिछले वर्ष टीम को पंजाब व मध्यप्रदेश भेजकर पीड़ित परिवारों के बयान कराए गए हैं। जल्द ही उन गवाहों को बुलाकर कोर्ट में भी बयान कराए जाएंगे। हाल ही में फॉरेंसिक टीम की ओर से जिन एक दर्जन मामलों में घटनास्थलों का निरीक्षण किया गया है, उनकी भी रिपोर्ट को केस डायरी में शामिल किया जा रहा है। बयानों में सामने आए आरोपितों का सत्यापन कार्य पूरा करने के लिए कहा है।

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77 आरोपितों के नाम मिले, इसमें से 11 की हो चुकी मौत

एसआइटी को अब तक 10 मामलों में 77 आरोपितों के नाम पता चले हैं। इसमें से 40 आरोपितों के जीवित होने और विभिन्न स्थानों पर रहने की जानकारी मिली है। इसमें से अर्मापुर ओएफसी मामले में दो आरोपित, गोविदनगर के मामले में चार व पनकी की घटना में सामने आए पांच आरोपितों का निधन होने की जानकारी मिली है।

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फॉरेंसिक जांच को समझाने के लिए भी बन रही टीम

फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थलों की जो रिपोर्ट दी है, उसे भी समझाने के लिए एक अलग से टीम गठित की जा रही है। टीम में फॉरेंसिक एक्सपर्ट, एक अभियोजन अधिकारी व विवेचक शामिल होंगे। एसपी ने बताया कि दो घटनास्थलों पर खून के दाग व दीवारों पर कालिख मिलने से घटना होने की बात प्रमाणित होती है। इसे कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए टीम बनाई जा रही है।

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