Income Tax News: रिटर्न में हुई गलतियां सुधारने का अंतिम मौका, इस तारीख के बाद आयकर विभाग करेगा कार्रवाई

Income Tax News कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के दाखिल रिटर्न यदि किसी तरह से गलत हो गए हैं या उनमें किसी तरह की त्रुटि हो गई हैं तो अगले तीन दिन में ही इसे ठीक कर सकते हैं। ऐसे आयकर रिटर्न विलंबित श्रेणी में रखे जाएंगे।

By Shaswat GuptaEdited By: Publish:Sun, 28 Mar 2021 02:36 PM (IST) Updated:Sun, 28 Mar 2021 05:36 PM (IST)
Income Tax News: रिटर्न में हुई गलतियां सुधारने का अंतिम मौका, इस तारीख के बाद आयकर विभाग करेगा कार्रवाई
आयकर की खबर से संबंधित प्रतीकात्मक तस्वीर।

कानपुर, जेएनएन। Income Tax News आयकर का रिटर्न फाइल करते समय यदि आपसे किसी तरह की कोई गलती हो गई है तो उसे 31 मार्च तक ही ठीक किया जा सकेगा। ऐसा ना करने पर 31 मार्च के बाद आयकर यह मानकर कार्रवाई कर सकता है कि करदाता ने जानबूझ कर सूचनाओं को छिपाया है। इसके लिए आयकर करदाता के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 यानी आयकर के कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के दाखिल रिटर्न यदि किसी तरह से गलत हो गए हैं या उनमें किसी तरह की त्रुटि हो गई हैं तो अगले तीन दिन में ही इसे ठीक कर सकते हैं। 31 मार्च के बाद कारोबारियों को इसे ठीक करने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसमें किसी आय को बताने से आप चूक गए हैं या किसी आंकड़े में कोई गलती हो गई थी तो 31 मार्च से पहने उसे ठीक कर लें। इसके बाद आयकर दाताओं को इसकी छूट नहीं मिलेगी।

इसके साथ ही करदाता को 31 मार्च 2021 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। ऐसा ना करने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। करदाता उसका उपयोग ना कर सकेंगे। इसके साथ ही आयकर छूट व कटौतियां के लिए खर्च व निवेश 31 मार्च 2021 तक अवश्य निकालने होंगे।

आयकर के वित्तीय वर्ष 2019-20  अर्थात कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के पूरे साक्ष्य जमा नहीं किए गए  तो उन्हें विलंबित श्रेणी का रिटर्न का मान लिया जाएगा। ऐसे आयकर रिटर्न विलंबित श्रेणी में रखे जाएंगे। एक अप्रैल से यह रिटर्न दाखल नहीं किया जा सकेगा।

chat bot
आपका साथी