10 हजार से ऊपर कर बन रहा हो तो एडवांस टैक्स जरूर जमा करें, अब होने जा रहा ये बदलाव

आयकर विभाग करदाताओं से चार तिमाही में एडवांस टैक्स लेता है। इसका मतलब यही है कि जो टैक्स बनता है उसे आयकर को समय के साथ देते रहा जाए। हर तिमाही खत्म होने वाले महीने की 15 तारीख तक एडवांस टैक्स जमा कर देना चाहिए।

By Akash DwivediEdited By: Publish:Thu, 10 Jun 2021 01:35 PM (IST) Updated:Thu, 10 Jun 2021 01:35 PM (IST)
10 हजार से ऊपर कर बन रहा हो तो एडवांस टैक्स जरूर जमा करें, अब होने जा रहा ये बदलाव
तिमाही खत्म होने वाले महीने की 15 तारीख तक एडवांस टैक्स जमा कर देना चाहिए

कानपुर, जेएनएन। वित्तीय वर्ष में 2021-22 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने का समय आ गया है। अगर चालू वित्तीय वर्ष में अगर आपको अपनी आय पर 10 हजार या इससे अधिक टैक्स बनने की उम्मीद है तो एडवांस टैक्स जरूर जमा करें। इसकी पहली किस्त 15 जून तक जमा करनी है। समय से टैक्स अदा ना करने पर ब्याज तो लगेगा ही लेट फीस भी लग सकती है। आयकर विभाग करदाताओं से चार तिमाही में एडवांस टैक्स लेता है। इसका मतलब यही है कि जो टैक्स बनता है, उसे आयकर को समय के साथ देते रहा जाए। हर तिमाही खत्म होने वाले महीने की 15 तारीख तक एडवांस टैक्स जमा कर देना चाहिए। इसकी तारीख 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च होती हैं।

इस तरह जमा होता है टैक्स  15 फीसद टैक्स पहली तिमाही यानी 15 जून तक जमा करना होता है।  45 फीसद टैक्स दूसरी तिमाही यानी 15 सितंबर तक जमा करना होता है।  75 फीसद टैक्स तीसरी तिमाही यानी 15 दिसंबर तक जमा करना होता है। 100 फीसद टैक्स चौथी तिमाही यानी 15 मार्च तक जमा करनी होती है।

इन्हेंं होती छूट : एडवांस टैक्स सभी कंपनी, साझेदारी फर्म, एचयूएफ, व्यक्तिगत करदाताओं को चुकाना होता है। 60 वर्ष के ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को एडवांस टैक्स से छूट होती है, लेकिन उसी दशा में अगर उनकी कारोबार या पेशे से आय ना हो। इस तरह की आय होने से उन्हेंं टैक्स चुकाना होगा।

वर्ष के अंत में देना होता ब्याज : वर्ष के अंत में रिटर्न में यह गणना की जाती है कि कितना टैक्स बना और उसे सही-सही फीसद में समय से चुकाया गया या नहीं। अगर किसी तिमाही में टैक्स कम चुकाया गया है तो जितना टैक्स कम चुकाया है, उस पर ब्याज भी लगेगा।

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