आज से पुराने वाहनों में एचएसआरपी अनिवार्य, लेकिन नहीं होगा चालान
-एक अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत दोपहिया-चौपहिया समेत सभी कमर्शियल वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी। --------
जागरण संवाददाता, लखनऊ : पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाया जाना एक दिसंबर से अनिवार्य हो गया है। एक अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत हुए दोपहिया, चौपहिया समेत सभी कमर्शियल वाहनों में अब इसे लगाया जाना जरूरी है। इसके लिए वाहन स्वामी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मैनुअल आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। बिना इस नंबर प्लेट के वाहन संबंधित कार्य आरटीओ में नहीं होंगे। परिवहन आयुक्त धीरज साहू इस आशय के आदेश संबंधित जिम्मेदारों को पहले ही जारी कर चुके हैं। इससे पूर्व एचएसआरपी लगवाए जाने की तारीख 15 अक्टूबर थी। डीलरों के पास प्लेटों की कमी होने की वजह से इसे बढ़ाकर 30 नवंबर किया गया था। यानी एक दिसंबर से वाहनों में इसकी अनिवार्यता कर दी गई है। नंबर प्लेट ये होगी आवेदन की प्रक्रिया
- ढ्डश्रश्रद्म-द्व4द्धह्यह्मश्च.ष्श्रद्व
- द्वड्डद्मद्ग-द्व4द्धह्यह्मश्च.ष्श्रद्व
- दोपहिया, चौपहिया या फिर भारी वाहन को सेलेक्ट कर क्लिक करेंगे।
- कंपनी आएंगी जिस कंपनी की गाड़ी हो उसे सेलेक्ट करें।
- कंपनी सेलेक्ट करने के बाद ऑप्सन दिल्ली और यूपी का आएगा।
- यूपी को सेलेक्ट करें।
- वेहकिल क्लास यानी निजी अथवा कमर्शियल
- फ्यूल टाइप
- मोटर साइकिल
- बुकिग डिटेल में गाड़ी संबंधित जानकारी आरसी की मदद से।
- डिलीवरी का ऑप्सन आएगा होम डिलीवरी या डीलर अप्वाइंटमेंट। उसे सेलेक्ट करें।
- डीलर के नाम आएगा।
- सिटी का नाम आएगा।
- डीलर की सूची आएगी।
- पता दिखेगा, पैसा आएगा, कैलेंडर आएगा।
- समरी आएगा पेज पर दिखेगा
- पेमेंट का आप्सन आएगा।
- मोड ऑफ पेमेंट आएगा, जिसे ऑनलाइन जमा कर दें।
- पेमेंट और अप्वाइंटमेंट की तारीख आ जाएगी। प्रिट करा रसीद रख लें और मिली तिथि में उसे लगवा लें। अगर कंपनी बंद हो गई तो यह करें
अगर कोई ऐसा वाहन है, जिसकी कंपनी बंद हो गई है तो गाड़ी मालिक प्राइवेट वेंडर के यहां नंबर प्लेट लगवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आरटीओ को प्रार्थना पत्र देकर अनुमति लेनी होगी।
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अब वाहन स्वामी को एचएसआरपी लगवानी होगी। बिना इसके वाहन के फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं जारी होंगे। अभी जुर्माना या चालान का प्रावधान नहीं किया गया है। निजी वाहन स्वामी कार्रवाई को लेकर परेशान न हों, लेकिन अब उन्हें प्रक्रिया में आना होगा। आवेदन कर जल्द से जल्द अपने वाहनों में सुरक्षा नंबर प्लेट लगवानी होगी।
- रामफेर द्विवेदी, आरटीओ
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