हिस्ट्रीशीटर मामले में अग्रिम जमानत अर्जी पर 21 को सुनवाई

हिस्ट्रीशीटर मनोज सिंह को फरार कराने के मामला।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 19 Jun 2021 01:33 AM (IST) Updated:Sat, 19 Jun 2021 01:33 AM (IST)
हिस्ट्रीशीटर मामले में अग्रिम जमानत अर्जी पर 21 को सुनवाई
हिस्ट्रीशीटर मामले में अग्रिम जमानत अर्जी पर 21 को सुनवाई

कानपुर : हिस्ट्रीशीटर मनोज सिंह को फरार कराने के मामले में शुक्रवार को होने वाली तीन आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार तक के लिए टल गई है। अब यह सुनवाई 21 जून को होगी।

नौबस्ता के आकर्षण गेस्ट हाउस में भाजपा नेता नारायण सिंह भदौरिया के जन्मदिन समारोह में शामिल होने पहुंचे हिस्ट्रीशीटर मनोज सिंह को पुलिस ने पकड़ लिया था। लेकिन, कुछ लोगों ने विरोध किया जिसका फायदा उठाकर वह भाग निकला। इस मामले में पुलिस ने भाजपा नेता समेत कई लोगों को आरोपित किया था। इसी मामले में भाजपा नेता राज वल्लभ पांडेय उसके साथी राहुल सक्सेना और विकास तिवारी भी आरोपित थे। उक्त तीनों ने न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दी थी जिस पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। ----- 25 जून तक लंबित मुकदमों को मिली तारीख

कानपुर : जिला जज आरपी सिंह ने दीवानी और फौजदारी के लंबित मुकदमों में सामान्य तारीखें नियत कर दी हैं। 25 जून तक होने वाली सुनवाई में यह तारीख तय की गई हैं। इसके तहत 21 जून को सुने जाने वाले फौजदारी मामलों में एक जुलाई और दीवानी मामलों में 15 जुलाई तय की गई है। इसी तरह 22 जून को सुने जाने वाले फौजदारी मामलों में दो जुलाई और दीवानी मामलों में 16 जुलाई तय की है। 23 जून के मुकदमों में क्रमश: पांच और 19 जुलाई, 24 जून के मुकदमों में छह व 20 जुलाई और 25 जून के मुकदमों में सात व 22 जुलाई की तारीख तय की गई है। इसके साथ ही रोस्टर जारी कर अलग-अलग दिनों में न्यायिक अधिकारियों के कार्य भी तय किए गए हैं। ----- ----- किशोरी से दुष्कर्म में युवक की जमानत अर्जी खारिज कानपुर : किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुंदर लाल ने आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एडीजीसी ओमेंद्र दीक्षित ने बताया कि बिधनू निवासी राहुल यादव उर्फ धर्मेंद्र पड़ोस की 15 वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। किशोरी की मां ने 10 फरवरी 2021 को बिधनू थाने में तहरीर दी थी। पुलिस ने 25 फरवरी को राहुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोर्ट को दिए कलमबंद बयान में पीड़िता ने कहा था कि राहुल उसे मोबाइल दिलाने के बहाने ले गया था। पहले लखनऊ फिर उन्नाव ले गया जहां दुष्कर्म किया। इस मामले में शुक्रवार को उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।

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