अगर आप हर माह GST Returns File करना नहीं चाहते तो जानिए Government की इस scheme के बारे में
डेढ़ करोड़ रुपये तक की माल की बिक्री या 50 लाख रुपये तक के सर्विस प्रदाता इसमें शामिल हो सकते हैं। टैक्स सलाहकार मोनू कनौजिया के मुताबिक 31 मार्च तक जीएसटी के पोर्टल पर जो कारोबारी इस योजना में शामिल हो जाएंगे
कानपुर, जेएनएन। अगर आपका टर्नओवर बहुत अधिक नहीं है और अब हर माह जीएसटी का रिटर्न फाइल नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए समाधान योजना है लेकिन इसमें शामिल होने के लिए आपको 31 मार्च 2021 तक इस योजना को अपनाना होगा। यह योजना पूरे वित्तीय वर्ष के लिए लेनी होती है। बहुत से कारोबारी बहुत अधिक लिखापढ़ी नहीं करना चाहते और वे समाधान योजना (कंपोजीशन स्कीम) का लाभ लाभ लेना चाहते हैं क्योंकि इसमें तीन माह में रिटर्न फाइल करना होता है। इसके अलावा माल की बिक्री करने पर एक फीसद और सेवा क्षेत्र में छह फीसद टैक्स देना होता है। ऐसे कारोबारियों के लिए अगले वित्तीय वर्ष के लिए 31 मार्च 2021 ही अंतिम मौका है।
वे जीएसटी पोर्टल पर जाकर इस विकल्प को अपना सकते हैं। डेढ़ करोड़ रुपये तक की माल की बिक्री या 50 लाख रुपये तक के सर्विस प्रदाता इसमें शामिल हो सकते हैं। टैक्स सलाहकार मोनू कनौजिया के मुताबिक 31 मार्च तक जीएसटी के पोर्टल पर जो कारोबारी इस योजना में शामिल हो जाएंगे, उन्हेंं एक अप्रैल से इस योजना में शामिल माना जाएगा। अगर उन्हेंं कभी भी लगे कि यह योजना उनके लिए सही नहीं है तो वे वित्तीय वर्ष के दौरान कभी भी इस योजना से बाहर आकर सामान्य कारोबारी की तरह फिर से काम शुरू कर सकते हैं लेकिन वित्तीय वर्ष के बीच में इस योजना में शामिल नहीं हुआ जा सकता। एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक के बीच जो लोग भी इस योजना को चुनेंगे वे वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उसमें शामिल होंगे।