GST News: कारोबारियों को मिली राहत, चार वर्ष पुराने रिटर्न फाइल कराने के लिए फिर बढ़ीं तारीखें

जीएसटी लागू होने के बाद बहुत से रिटर्न फाइल करने में बहुत दिक्कत आने के कारण कारोबारियों को पुराने रिटर्न फाइल करने का समय बढ़ा दिया गया था जिसमें एक बार फिर समय दिया गया है। इससे कारोबारियों को राहत मिली है।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Publish:Sat, 18 Sep 2021 02:56 PM (IST) Updated:Sat, 18 Sep 2021 02:56 PM (IST)
GST News: कारोबारियों को मिली राहत, चार वर्ष पुराने रिटर्न फाइल कराने के लिए फिर बढ़ीं तारीखें
जीएसटी के पुराने रिटर्न फाइल कराने का फिर मिला मौका।

कानपुर, जेएनएन। जुलाई 2017 में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू हुआ था। उसके बाद बहुत से कारोबारियों के बीच-बीच के रिटर्न फाइल नहीं हुए। इसकी वजह से उन्हें कारोबार में दिक्कतें भी आती हैं। इसके चलते कारोबारियों को एक जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक के जीएसटीआर 3बी रिटर्न 31 अगस्त 2021 तक फाइल करने की छूट दी गई थी। कारोबारियों की राहत के लिए इनकी तारीखों को एक बार फिर बढ़ाया जा चुका है। अब कारोबारी छूट के साथ इसे 30 नवंबर तक जमा कर सकते हैं।

जीएसटी लागू होने के बाद बहुत से कारोबारियों को रिटर्न फाइल करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। यह स्थिति कई माह रही। बहुत से कारोबारियों के रिटर्न उस समय से ही फाइल नहीं है। इसके बाद भी कुछ कारोबारियों के रिटर्न बीच में भी फाइल नहीं हो सके। कोरोना काल में भी रिटर्न फाइल ना कर पाने वालों की संख्या बढ़ गई थी। सामान्य स्थितियों में जिस माह का भी रिटर्न फाइल नहीं होगा, उसके हिसाब से 50 रुपये प्रति रिटर्न प्रति दिन के हिसाब से पेनाल्टी लगाई जाती है लेकिन चार वर्ष पहले के ना फाइल किए गए रिटर्न पर यह राशि बहुत अधिक हो जाएगी। जिसे जमा करना आसान नहीं होगा। इसे देखते हुए छूट दी गई है।

टैक्स सलाहकार संतोष गुप्ता के मुताबिक इसमें जिस माह का विक्रय धन शून्य होगा, उस माह अधिकतम 500 रुपये ही लेट फीस देनी होगी। इसके अलावा जिन कारोबारी का वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये तक है, उन्हें अधिकतम 2,000 रुपये ही पेनाल्टी देनी होगी। बाकी सारी राशि माफ कर दी जाएगी। जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से पांच करोड़ रुपये के बीच है, उन्हें अधिकतम पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा। वहीं जिनका टर्नओवर पांच करोड़ रुपये से ऊपर है, उन्हें कोई राहत नहीं दी गई है।

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