पहली सितंबर से लागू हुआ नया नियम, एक हजार से ज्यादा कारोबारियों के जीएसटीआर-1 रिटर्न ब्लाक
जीएसटी के नए नियम के तहत जून और जुलाई दोनों माह मेंं 3बी रिटर्न फाइल न करने वालों पर सिस्टम ने स्वत कार्रवाई की है। 3बी रिटर्न फाइल करने पर ही अब जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल होगा । यह नियम एक सितंबर से लागू हुआ है।
कानपुर, जेएनएन। फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) लेने वाली फर्मों व कंपनियों पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) पोर्टल ने लगाम लगा दी है। जून व जुलाई में 3बी रिटर्न फाइल न करने वाली फर्म व कंपनी एक सितंबर से अब जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं। सिस्टम ने इसे खुद ही ब्लाक कर दिया है। कानपुर में एक हजार से ज्यादा कारोबारी अब अपनी बिक्री को पोर्टल पर नहीं दिखा पा रहे हैं। इसमें बहुत से वे फर्म भी फंस गई हैं जिन्होंने लापरवाही में अपने दो माह के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं। एक सितंबर से लागू हुए नए नियम के मुताबिक 3बी रिटर्न फाइल करने पर ही जीएसटीआर 1 फाइल होगा।
जिन कारोबारियों का जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल नहीं हो रहा है, खरीदार कारोबारी उनसे माल क्रय करना बंद कर रहे है. क्योंकि जो कारोबारी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा, उससे माल खरीदने वाले कारोबारी को आइटीसी का लाभ नहीं मिलेगा।
इतने लोगों ने 3बी रिटर्न फाइल नहीं किए
-561 कारोबारियों ने जून में जोन एक में 3बी रिटर्न फाइल नहीं किए।
-732 कारोबारियों ने जून में जोन दो में 3बी रिटर्न फाइल नहीं किए।
-1,177 कारोबारियों ने जुलाई में जोन एक में 3बी रिटर्न फाइल नहीं किए।
-1,548 कारोबारियों ने जुलाई में जोन दो में 3बी रिटर्न फाइल नहीं किए।
क्या है जीएसटीआर 1 रिटर्न
जीएसटीआर 1 रिटर्न में कारोबारी अपनी बिक्री दिखाता है। इसमेंं किस व्यापारी को माल बेचा, कितने का माल बेचा और बिल नंबर क्या था। कितना टैक्स लिया गया। यह जानकारी देनी होती है। चूंकि खरीदार माल लेते समय टैक्स चुकाता है, इसलिए इसे फाइल किए बिना खरीदार को उसके चुकाए गए टैक्स की आइटीसी नहीं मिल सकती।
क्या है 3बी रिटर्न
3बी रिटर्न टैक्स जमा करने का रिटर्न है। सिस्टम खुद बता देता है कि कारोबारी को कितना टैक्स जमा करना है। कारोबारी ने माल खरीदते समय जो टैक्स चुकाया था, उसे आइटीसी के रूप में वह समायोजित कर सकता है।
-जिन्होंने दो माह का 3बी रिटर्न फाइल नहीं किया है, सिस्टम से उनका जीएसटीआर 1 रिटर्न स्वत: ब्लाक हो गया है। जब वे रिटर्न फाइल कर देंगे तो यह खुल जाएगा। -पीके सिंह, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड वन जोन वन, वाणिज्य कर विभाग।