इलाज के लिए कहीं जाएं, नहीं होगी पास की जरूरत
सरकार ने साप्ताहिक बंदी की अवधि में ई पास की अनिवार्यता से कुछ राहत दी है।
जागरण संवाददाता, कानपुर : सरकार ने साप्ताहिक बंदी की अवधि में ई पास की अनिवार्यता से कुछ राहत दी है। अब इलाज के लिए कहीं जाने पर ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही उद्योग संबंधी कार्यों, आवश्यक सेवाओं, वस्तुओं की आपूर्ति के लिए भी पास की अनिवार्यता को समाप्त कर दी गई है। अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए आदेश से अकेले कानपुर के ही 15 हजार से अधिक उद्यमियों को लाभ मिलेगा। कोरोना व अन्य बीमारियों के इलाज के लिए तमाम लोग दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव आदि शहरों में जाते हैं। पिछले दिनों शासन ने ई पास बनवाकर ही जाने के लिए निर्देश दिए थे। इससे लोगों को होने वाली समस्याओं को देखते हुए शासन ने ई पास की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। इसी तरह किसी भी तरह की औद्योगिक गतिविधि के लिए अब पास की जरूरत नहीं होगी। इतना ही नहीं मेडिकल सेवा, आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति के लिए भी ई पास नहीं बनवाना होगा। ई कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियों के लिए भी ई पास की अनिवार्यता नहीं रहेगी। दूर संचार सेवाओं डाक सेवा का कार्य करने वाली कंपनियों और आपात चिकित्सा सेवा वाले लोगों को भी ई पास नहीं बनवाना होगा। ---------------------
मीडिया के लोगों को नहीं बनवाना होगा पास अपर मुख्य सचिव गृह ने अपने आदेश में कहा है कि प्रिट और इलेक्ट्रानिक मीडिया और इंटरनेट मीडिया से जुड़े व्यक्तियों को ई-पास नहीं बनवाना होगा। ऐसे में समाचार पत्र वितरण करने वाले कर्मयोगी हों या समाचार पत्र ले जाने वाले वाहन और मीडिया हाउस में काम करने वाले अधिकारी व कर्मचारी किसी को भी पास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।