KDA के अनुसचिव व बाबू समेत छह पर मुकदमा, जानिए क्या है पूरा मामला Kanpur News

कोर्ट के आदेश पर महिला ने थाने में रिपोर्ट लिखाई है।

By AbhishekEdited By: Publish:Mon, 28 Oct 2019 09:50 AM (IST) Updated:Mon, 28 Oct 2019 09:50 AM (IST)
KDA के अनुसचिव व बाबू समेत छह पर मुकदमा, जानिए क्या है पूरा मामला Kanpur News
KDA के अनुसचिव व बाबू समेत छह पर मुकदमा, जानिए क्या है पूरा मामला Kanpur News

कानपुर, जेएनएन। बिधनू की गंगापुर ईडब्ल्यूएस कॉलोनी निवासी 68 वर्षीय शैलेंद्री देवी ने कोर्ट के आदेश पर केडीए के एक अनुसचिव व बाबू समेत छह व्यक्तियों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। इसके बाद से केडीए के स्टॉफ में हड़कंप मचा है क्योंकि कुछ मामलों में वो घिरते नजर आ रहे हैं।

शैलेंद्र देवी की तहरीर के मुताबिक उनका भवन केडीए से गोविंदनगर निवासी कर्मचारी राम सिंह को एक मई 1997 को आवंटित हुआ था। 30 अगस्त 2003 को राम सिंह के निधन के बाद उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी रतनपुर कॉलोनी के ईडब्ल्यूएस 275 मकान में रहने लगीं। शैलेंद्री ने लिखा कि उन्होंने मई 1997 में ही रामसिंह से उनके जीवनकाल में ईडब्ल्यूएस 1/9 गंगापुर की कॉलोनी का एग्रीमेंट, कब्जानामा व वसीयत करा ली थी। आरोप है कि 26 फरवरी 2019 को किसी व्यक्ति ने फर्जी राम सिंह बन केडीए के बाबुओं की मिलीभगत से उसी कॉलोनी का बैनामा करा लिया, ताकि उनका मकान हड़प सकें। बैनामे में प्रमोद कुमार, रामचरन बतौर गवाह बने हैं।

यही नहीं बैनामे में राम सिंह की जगह दूसरे व्यक्ति की फोटो भी लगी है। परेशान होकर शैलेंद्री ने केडीए अनुसचिव, राम सिंह बने व्यक्ति और दोनों गवाहों समेत छह व्यक्तियों के खिलाफ तहरीर दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तब कोर्ट की शरण ली। थाना प्रभारी कौशल किशोर ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी।

chat bot
आपका साथी