अरबों हड़पने वाली शाइन सिटी की 500 करोड़ की संपत्ति चिह्नित, यूपी के कई जिलों में मकान, भूमि और महंगी कारें
रीयल एस्टेट कंपनी में निवेश के नाम पर लोगों से अरबों रुपये की ठगी के आरोप में कई जिलों में शाइन सिटी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे। प्रयागराज के एक केस की जांच कर रही ईओडब्ल्यू की टीम ने संपत्तियां चिह्नित की हैं।
कानपुर, [चंद्र प्रकाश गुप्ता]। आशियाने का सपना दिखाकर अरबों रुपये हड़पने की आरोपित रीयल एस्टेट कंपनी में शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट, उसकी सहयोगी कंपनियों और उसके मालिकों की करीब 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां चिह्नित की गई हैं। आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (ईओडब्ल्यू) ने लखनऊ, वाराणसी, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और गाजियाबाद आदि शहरों में ये संपत्तियां चिह्नित की हैं। इसमें दर्जनों फ्लैट, मकान, खाली भूमि के अलावा महंगी कारें शामिल हैं। जल्द ही गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करके इन संपत्तियों को जब्त कराया जाएगा।
प्रयागराज जिले के करेली जीटीबी नगर निवासी राशिद नसीम व उसके भाई आसिफ नसीम ने वर्ष 2013 में लखनऊ में शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। घर और निवेश की रकम ढाई गुना करने का ख्वाब दिखाकर आरोपितों ने लोगों से रकम जमा कराई। बाद में कई और कंपनियां खोलीं और उनमें भी निवेश कराया। अरबों रुपये जमा करा तीन वर्ष पूर्व आरोपित कंपनी के दफ्तर बंद कर दुबई भाग गए। इधर, रकम डूबने पर निवेशकों ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, प्रतापगढ़ आदि जिलों में 300 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कराए। प्रयागराज के जार्ज टाउन निवासी प्रकाशचंद्र तिवारी की ओर से वहां सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे की जांच ईओडब्ल्यू कानपुर यूनिट को सौंपी गई थी। इस मुकदमे में राशिद नसीम, उसके भाई आसिफ, मो. जसीम खां, नीरज श्रीवास्तव और जावेद इकबाल नामजद हैं। पिछले दिनों टीम ने प्रयागराज जाकर एक अन्य आरोपित को गिरफ्तार किया था।
अधिकारियों ने बताया कि अब तक शाइन सिटी, उसकी सहयोगी कंपनियों और कंपनी मालिकों की करीब 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां चिह्नित की गई हैं। कौशांबी, बाराबंकी, मथुरा, कानपुर देहात, मीरजापुर, नोएडा में भी तमाम संपत्तियों का पता लगा है।
पहले कुर्की फिर लगेगा गैंगस्टर : ईओडब्ल्यू के मुताबिक पहले फरार आरोपितों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। इसके बाद चार्जशीट दाखिल करने के बाद गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिर न्यायालय से अनुमति लेकर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत आरोपितों की संपत्तियों को जब्त कराया जाएगा।
सस्ते दाम पर प्रापर्टी बेच रहे ठगों के दलाल : पुलिस को यह भी पता लगा है कि कंपनी की तमाम प्रापर्टी को आरोपितों के दलाल चोरी छिपे सस्ते दाम पर बेचने की कोशिश भी कर रहे हैं। हाल ही में लखनऊ के बिजनौर रोड पर स्थित 70 बीघा जमीन को उन्होंने छोटे प्लाट में बेचना शुरू कर दिया था। पुलिस ने संबंधित मजिस्ट्रेट को पत्र भेजकर बिक्री रुकवाने की मांग की है।