कानपुर: हलीम कालेज के प्रबंधक-महामंत्री समेत तीन पर मुकदमा, लोगों को भड़काकर जुलूस निकलवाने का आरोप

पुलिस ने अपनी जांच में माना है कि जुलूस-ए-मोहम्मदी के लिए भीड़ हलीम मुस्लिम कालेज परिसर में जुटाई गई और जैसे ही वक्त हुआ भारी भीड़ सड़कों पर निकली जिसके बाद हालात को संभालना पुलिस के बस की बात नहीं रही।

By Shaswat GuptaEdited By: Publish:Wed, 20 Oct 2021 01:22 PM (IST) Updated:Wed, 20 Oct 2021 01:22 PM (IST)
कानपुर: हलीम कालेज के प्रबंधक-महामंत्री समेत तीन पर मुकदमा, लोगों को भड़काकर जुलूस निकलवाने का आरोप
ईद पर उठने वाले जुलूस ए मोहम्मदी पर रोक होने के बावजूद फूलबाग चौराहे से निकलता जुलूस और जमा भीड़।

कानपुर, जेएनएन। प्रतिबंध के बावजूद जुलूस-ए-मोहम्मदी निकालने के आरोप में पुलिस ने मंगलवार देर रात तीन नामजद और सैकड़ों अज्ञात के खिलाफ चमनगंज में मुकदमा दर्ज कर लिया। खास बात यह है कि जो तीन नामजद किए गए हैं, उसमें हलीम मुस्लिम कालेज का संचालन करने वाली प्रबंध समिति के महामंत्री और मैनेजर शामिल हैं। 

पुलिस ने अपनी जांच में माना है कि जुलूस-ए-मोहम्मदी के लिए भीड़ हलीम मुस्लिम कालेज परिसर में जुटाई गई और जैसे ही वक्त हुआ भारी भीड़ सड़कों पर निकली जिसके बाद हालात को संभालना पुलिस के बस की बात नहीं रही। इसी को आधार बनाकर पुलिस ने मंगलवार देर रात चमनगंज में जो मुकदमा दर्ज कराया है, उसमें कालेज संचालन करने वाली संस्था मुस्लिम एसोसिएशन के महामंत्री अब्दुल हसीब और मैनेजर मोहम्मद शाम का नाम है। तीसरा नाम चमनगंज निवासी मौलाना मोहम्मद अली जौहर फैंस एसोसिएशन के अध्यक्ष हयात जफर हाशमी का है। दो दिन पहले हयात का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह लोगों को जुलूस निकालने के लिए भड़काने वाला बयान देते दिखाई पड़ रहे हैं। सैंकड़ों लोगों को अज्ञात आरोपित बनाया गया है, जिनकी पहचान उपलब्ध वीडियो से की जाएगी। आरोपितों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन, सरकारी आदेशों की अवहेलना, 3/4 महामारी अधिनियम, 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

इनका ये है कहना: 

प्रतिबंध के बाद भी जुलूस निकालना अत्यंत गैरजिम्मेदाराना हरकत है। दोषियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। - असीम अरुण, पुलिस आयुक्त 

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