ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं तो जरूर पढ़ें ये खबर, अब आरटीओ दफ्तर में नहीं देना होगा टेस्ट

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नई गाइडलाइन जारी की है । अब स्थायी डीएल बनवाने के लिए आरटीओ दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी घर बैठे ही लाइसेंस बन जाएगा ।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Publish:Mon, 14 Jun 2021 08:57 AM (IST) Updated:Mon, 14 Jun 2021 08:57 AM (IST)
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं तो जरूर पढ़ें ये खबर, अब आरटीओ दफ्तर में नहीं देना होगा टेस्ट
स्थायी डीएल बनवाने के लिए बदले नियम।

कानपुर, जेएनएन। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आरटीओ दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, टेस्ट देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जारी किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नए नियमों को जारी किया है। इनको जुलाई में लागू किया जाएगा। जिन ट्रेनिंग स्कूलों में ट्रेनिंग का प्रमाणपत्र मान्य होगा उनके लिए भी नियम बनाए गए हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को लेकर किए गए बदलाव के बाद अब स्थाई लाइसेंस के लिए आवेदकों को आरटीओ के ट्रैक पर वाहन का टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लर्निंग लाइसेंस के लिए उनको स्लाट बुक कराना पड़ेगा और आरटीओ में जाकर टेस्ट देना पड़ेगा। आवेदक किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल में वाहन चलाने की ट्रेनिंग लेने के बाद टेस्ट देकर प्रमाण पत्र हासिल करेंगे। उसी प्रमाण पत्र के आधार पर आरटीओ से स्थाई लाइसेंस बनकर मिल जाएगा। ड्राइविंग स्कूलों में ड्राइविंग का प्रशिक्षण देने के साथ ही पढ़ाई भी कराई जाएगी। ड्राइविंग स्कूलों में प्रशिक्षण दिए जाने की सभी सुविधाएं होना जरूरी है। मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूलों में लाइट मोटर व्हीकल के लिए आवेदन करने वालों को चार सप्ताह में 29 घंटे का प्रशिक्षण लेना होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने स्थायी लाइसेंस बनवाने के लिए नए नियम बनाए हैं, इसकी जानकारी मिली है। परिवहन मुख्यालय से अभी कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। जैसे निर्देश उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा। -अजीत गंगवार आरआई, संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय

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