Auraiya Double Murder Case: सपा एमएलसी कमलेश पाठक के भाई संतोष की जमानत याचिका खारिज
वकील व उसकी बहन की हत्या में आरोपित सपा सपा एमएलसी कमलेश पाठक को हिस्ट्रीशीटर घोषित करने के साथ ही आरोपित भाइयों को टॉप थ्री अपराधी की सूची में शामिल किया जा चुका है और करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई हैं।
औरैया, जेएनएन। औरैया में वकील मंजुल व उसकी बहन की हत्या के सभी आरोपितों की जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। बुधवार को हत्याकांड में आरोपित सपा एमएलसी कमलेश पाठक के छोटे भाई पूर्व ब्लाक की भी जमानत याचिका को सत्र न्यायालय ने नामंजूर कर दिया। इससे पहले कमलेश पाठक समेत तीनों भाइयों की करोड़ों की संपत्ति जिला प्रशासन कुर्क कर चुका है और तीनों भाइयों को टॉप थ्री अपराधियों की सूची में चस्पा किया है, जिसमें कमलेश पाठक को टॉप वन हिस्ट्रीशीटर घोषित किया गया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि दोहरे हत्याकांड में संतोष पाठक को छोड़कर बाकी सभी आरोपितों की जमानत याचिका को कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया था। बुधवार को आरोपित पूर्व ब्लाक प्रमुख संतोष पाठक की जमानत याचिका प्रभारी सत्र न्यायाधीश राज बहादुर सिंह मौर्या के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस को सुनने के बाद न्यायालय ने 16 मार्च 2020 से जेल में निरुद्ध संतोष पाठक की जमानत याचिका भी नामंजूर कर दी। हत्याकांड में आरोपितों की संपत्ति को जिला प्रशासन कुर्क कर चुका है और कमलेश पाठक को हिस्ट्रीशीटर घोषित किया जा चुका है।