जिला जज व सीएमएम वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनेंगे मुकदमे, जरूरी मामलों में अनुमति लेकर पेश होंगे बंदी
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते हाईकोर्ट के बाद जिला अदालतों में भी वर्चुअल सुनवाई शुरू हो गई है। कोर्ट के अंदर एक समय में पांच से ज्यादा लोग नहीं होंगे और गवाहों को तलब करने के लिए समन भी रोके गए हैं।
कानपुर, जेएनएन। बढ़ते कोविड संक्रमण को लेकर जहां हाईकोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई शुरू कर दी है, वहीं जिला न्यायालय में भी जनपद न्यायाधीश और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कर रहे हैं। अदालत में ज्यादा भीड़ न हो इसके लिए गवाहों को भी नहीं बुलाया जा रहा है। कोर्ट के अंदर भी एक समय पर पांच से ज्यादा लोग नहीं रह सकते हैं।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए गाइडलाइन जारी की थी। काम खत्म होने के साथ ही परिसर छोडऩे के निर्देश दिए गए थे। कोर्ट रूम में मौजूद रहने वाले अधिवक्ता और वादकारियों की संख्या भी सीमित की गई थी। अब जिला न्यायालय में वर्चुअल सुनवाई शुरू की गई है। अधिक संख्या में वादकारी कोर्ट न आएं इसके लिए गवाही प्रक्रिया को रोक दिया गया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र कुमार पांडेय बताते हैं कि ज्यादा जरूरी विषय होने पर जिला जज से अनुमति लेकर गवाह को तलब कर सकते हैं। भीड़ न हो इसलिए अब गवाहों को समन नहीं भेजे जा रहे हैं। जेल से बंदी भी नहीं बुलाए जाएंगे। रिमांड ऑनलाइन स्वीकार किए जा रहे हैं। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए न्यायालयों में सभी जरूरी प्रबंध किए गए हैं। जहां तक संभव है, वर्चुअल पेशी और सुनवाई हो रही है। -दिलीप अवस्थी, डीजीसी क्रिमिनल