अब CA को अगले वर्ष की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का नहीं करना होगा इंतजार, तय तारीख के बाद भी कर सकेंगे संशोधन
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इनकम टैक्स एक्ट के तहत 44एबी सेक्शन में 30 सितंबर तक जमा करनी होती है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जो खर्च स्वीकृत होते हैं वे कभी-कभी तय तारीख तक नहीं हो पाते उसके बाद होते हैं इसलिए उन्हें टैक्स आडिट रिपोर्ट में दर्शाया नहीं जा पाता।
कानपुर, जेएनएन। हर वर्ष 30 सितंबर को फाइल की जाने वाली टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को अब चार्टर्ड अकाउंटेंट तय तारीख गुजरने के बाद भी उसी वित्तीय वर्ष के अंदर संशोधित कर सकेंगे। यह उनके लिए बड़ी राहत है क्योंकि इसके चलते उन्हें अब अगले वर्ष खर्चों को शामिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना होगा।
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इनकम टैक्स एक्ट के तहत 44एबी सेक्शन में 30 सितंबर तक जमा करनी होती है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जो खर्च स्वीकृत होते हैं, वे कभी-कभी तय तारीख तक नहीं हो पाते, उसके बाद होते हैं, इसलिए उन्हें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में दर्शाया नहीं जा पाता। नियत तारीख के बाद सीए इन खर्च को दोबारा उसी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में शामिल नहीं कर सकते। इसके लिए उन्हें अगले वर्ष की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ता है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में एक कॉलम होता है जिसमें पिछले वर्ष के इन खर्च को दिखाया जाता है लेकिन अब चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए राहत की बात है। अब अगर निर्धारित तारीख के बाद और वित्तीय वर्ष खत्म होने के पहले वे भुगतान हो जाते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट 31 मार्च से पहले उस रिपोर्ट को संशोधित कर सकता है। इसका फायदा कारोबारी को यह होगा कि वह जो रिटर्न फाइल करेगा, उसमें वह जो खर्च नहीं दिखा पाया था वह भी अब स्वीकृत हो जाएंगे। ऐसा न होने पर अब तक इनका 30 फीसद तक खर्च अस्वीकृत हो जाता था।
इनका ये है कहना
इससे चार्टर्ड अकाउंटेंट व कारोबारी दोनों को राहत होगी। उन्हें वे खर्च अगले वित्तीय वर्ष तक स्वीकृत कराने के लिए नहीं रखने होंगे। - अतुल मेहरोत्रा, सदस्य, सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल