CGST News Update: आप भी जानिए-वेबिनार में कोरोबारियों को बताए पंजीयन से रिफंड तक के नए नियम

सीजीएसटी अफसने ने बताया कि यदि एक फीसद नकद टैक्स जमा ना किया गया तो पंजीयन रद हो सकता है। वहीं रिफंड के लिए अब हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ ऑनालइन रिफंड के लिए आवेदन हो रहा है।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Publish:Tue, 12 Jan 2021 07:10 AM (IST) Updated:Tue, 12 Jan 2021 07:10 AM (IST)
CGST News Update: आप भी जानिए-वेबिनार में कोरोबारियों को बताए पंजीयन से रिफंड तक के नए नियम
सीजीएसटी पर कारोबारियों के लिए वेबिनॉर ।

कानपुर, जेएनएन। 50 लाख रुपये से ज्यादा के मासिक टर्नओवर वाले कारोबारी व उद्यमी एक फीसद टैक्स नकद नहीं जमा करेंगे तो उनका पंजीयन रद हो सकता है। यह जानकारी केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) विभाग द्वारा सोमवार दोपहर आयोजित वेबिनार में दी गई। वेबिनार में पंजीयन से लेकर रिफंड तक के नए नियमों के बारे में उद्यमियों व कारोबारियों को बताया गया।

सीजीएसटी अधिकारियों ने बताया कि धारा 86बी के तहत 50 लाख से अधिक के टर्नओवर वाले कारोबारी अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) से पूरा टैक्स नहीं भर सकेंगे। उन्हें एक फीसद टैक्स चालान के जरिए अपने पास से रुपये देकर जमा करना होगा। बाकी 99 फीसद राशि वह आइटीसी से समायोजित कर सकेंगे। ऐसा नहीं करने पर पंजीयन रद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही अब पंजीयन के लिए आधार जरूरी है। जो पुराने पंजीयन हैं, उसमें भी केवाईसी के रूप में आधार लगा सकते हैं।

रिफंड के बारे में अधिकारियों ने बताया कि अब हार्ड कॉपी देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन रिफंड का आवेदन हो रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता नेशनल अकादमी ऑफ कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स की जोनल यूनिट के एडीशनल डायरेक्टर जनरल एसके शर्मा ने की। संचालन अधीक्षक कामेश बाजपेई ने किया। वेबिनार में उपायुक्त बृजेंद्र मीना, सहायक आयुक्त संजय श्रीवास्तव, वीरेंद्र कुमार ने कारोबारियों को जानकारी दी। टैक्स सलाहकार संतोष कुमार गुप्ता, धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने पैनलिस्ट के रूप में सवालों के जवाब दिए। वेबिनार में मर्चेंट चैंबर के अध्यक्ष मुकुल टंडन, उपाध्यक्ष अतुल कनोडिया, कानपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी के अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश गुप्ता, जीएसटी सीए एसोसिएशन के अध्यक्ष पीयूष अग्रवाल मौजूद रहे।

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