सीडीआर की नींव पर खड़ा किया केस, कंपनी से नहीं लिया प्रमाण पत्र,अदालत में लग सकता झटका

पिंटू सेंगर हत्या कांड को लेकर पहले से घेरे में फंसी कानपुर पुलिस का एक और खेल सामने आया है। इस बार लापरवाही की हद पार हो गयी। पुलिस ने जिस सीडीआर की नींव पर खुलासे का दावा किया उसका प्रमाण पत्र ही संबंधित कम्पनी से नहीं लिया।

By Sarash BajpaiEdited By: Publish:Tue, 26 Jan 2021 01:56 PM (IST) Updated:Tue, 26 Jan 2021 05:35 PM (IST)
सीडीआर की नींव पर खड़ा किया केस, कंपनी से नहीं लिया प्रमाण पत्र,अदालत में लग सकता झटका
कानपुर के चकेरी थानाक्बषेत्सर में हुए बसपा नेता पिंटू सेंगर की हत्या

कानपुर, जेएनएन। बसपा नेता पिंटू सेंगर हत्याकांड में पुलिस की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिस ने हत्याकांड का पर्दाफाश मोबाइल सीडीआर (कॉल डिटेल रिपोर्ट) के आधार पर किया है। चार्जशीट में भी तकरीबन 500 पेज की सीडीआर लगाई गई है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पुलिस ने 65बी(4) प्रमाणपत्र नहीं लिया है। इसके बिना ट्रायल के दौरान अदालत सीडीआर को साक्ष्य ही नहीं मानेगी और पुलिस की यह गलती आरोपितों के लिए राहत बन जाएगी।

20 जून 2020 को चकेरी में बाइक सवार बदमाशों ने पिंटू सेंगर की हत्या कर दी थी। उन पर ताबड़तोड़ 19 गोलियां बरसाई गईं थी। इस मामले में पप्पू स्मार्ट, वीरेंद्रपाल, मनोज गुप्ता, सऊद अख्तर, महफूज अख्तर समेत 14 आरोपित जेल में है, जबकि एक आरोपित मोहम्मद तौसीफ उर्फ कक्कू की जेल में हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। मामले में पुलिस ने एक अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें पुलिस ने सीडीआर को ही पर्दाफाश का आधार बनाया है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए जरूरी 65बी(4) का प्रमाण पत्र नहीं लगाया है। इससे पहले भी चकेरी पुलिस मुख्य अभियुक्तों को राहत देने के बाद विवादों में घिर चुकी है। ये होता है 65बी(4) प्रमाणपत्र यदि किसी मामले में साक्ष्य के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य लगाए जाते हैं, तो उनकी पुष्टि के लिए संबंधित एजेंसी या कंपनी से प्रमाण पत्र लेना होता है। इसे ही 65बी(4) कहा जाता है। इसके बिना अदालत सीडीआर को साक्ष्य नहीं मानती। जब साल दो साल बाद सुनवाई का नंबर आता है तो कंपनियां अधिक समय बीत जाने का हवाला देकर यह प्रमाणपत्र नहीं देती।

पिंटू सेंगर के भाई धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि मेरे भाई की हत्या के पर्दाफाश में पुलिस की कार्यप्रणाली ठीक नहीं है। यह भी गंभीर मामला है। हमने पैरवी भी की थी, लेकिन पुलिस ने 65बी(4) प्रमाणपत्र नहीं लिया। 

कमियों को दूर किया जाएगा

बिकरू मामले में लगा है प्रमाण पत्र

एक ओर पिंटू हत्याकांड में पुलिस ने 65बी(4) प्रमाणपत्र नहीं लिया है, जबकि बिकरू कांड में जो सीडीआर लगाई गई है, उसमें यह प्रमाणपत्र लगाया गया है।

पिंटू सेंगर के भाई धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि मेरे भाई की हत्या के पर्दाफाश में पुलिस की कार्यप्रणाली ठीक नहीं है। यह भी गंभीर मामला है। हमने पैरवी भी की थी, लेकिन पुलिस ने 65बी(4) प्रमाणपत्र नहीं लिया।

कमियों को दूर किया जाएगा

जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा। कहां कमियां छोड़ दी गईं, इसकी जांच कराई जा रही है। - डॉ. प्रीतिंदर सिंह, डीआइजी कानपुर 

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