बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का निर्माण करा रही कंपनी के प्रबंधकों के खिलाफ मुकदमे का आदेश, जानें पूरा मामला

न्यायालय में प्रेषित प्रार्थनापत्र में कहा है कि कंपनी के स्टोर प्रबंधक मुकंद कुमार झा एकाउंट मैनेजर देवी सिंह वाइस प्रेसीडेंट उत्तम कुमार व यूपीडा के तहत हमारी फर्मों से शुरुआती दौर से हार्डवेयर मेटेरियल व अन्य सामान लेते रहे।

By Shaswat GuptaEdited By: Publish:Sat, 04 Dec 2021 08:19 PM (IST) Updated:Sat, 04 Dec 2021 08:19 PM (IST)
बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का निर्माण करा रही कंपनी के प्रबंधकों के खिलाफ मुकदमे का आदेश, जानें पूरा मामला
मुकदमे के आदेश की खबर से संबंधित प्रतीकात्मक फोटो।

इटावा, जागरण संवाददाता। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य करा रही दिलीप विल्डकान कंपनी के प्रबंधकों तथा यूपीडा अर्थात उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे इंडस्ट्रियल डबलपमेंट अथारिटी के खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने अभियोग दर्ज करने का आदेश थाना प्रभारी भरथना को दिया है। आरोप है कि हार्डवेयर मेटेरियल का भुगतान मांगने पर अशोभनीय भाषा में धमकाया गया है।

नगर भरथना के उत्कर्ष पोरवाल ने उपरोक्त न्यायालय में प्रेषित प्रार्थनापत्र में कहा है कि कंपनी के स्टोर प्रबंधक मुकंद कुमार झा, एकाउंट मैनेजर देवी सिंह, वाइस प्रेसीडेंट उत्तम कुमार व यूपीडा के तहत हमारी फर्मों से शुरुआती दौर से हार्डवेयर मेटेरियल व अन्य सामान लेते रहे। भुगतान मांगने पर तीनों ने अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी। भुगतान को लेकर अपने अधिवक्ता कुलदीप सिंह यादव द्वारा लीगल नोटिस प्रेषित कराए, आन लाइन मैसेज प्रेषित किए फिर भी भुगतान नहीं किया गया। 28 अक्टूबर को एसएसपी से अभियोग दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया पर अभियोग दर्ज नहीं हुआ। एसीजेएम नुहीन जैदी ने अभियोग दर्ज होना न्यायाेचित मानते हुए उपरोक्त आदेश किया।

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