फतेहपुर में धोखाधड़ी कर खाते से 96 हजार निकाले, कोर्ट के आदेश पर मां-बेटे पर मुकदमा दर्ज
2018 के एक पुराने मामले में कोर्ट के आदेश के बाद धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ौदा उ.प्र. बैंक से 96 हजार रुपये निकाले गए थे। मामले में बैगांव थाना सुल्तानपुर निवासी असगरी पत्नी अली हसन व इदरीश पुत्र अली पर धोखाधड़ी मुकदमा दर्ज किया गया है।
फतेहपुर, जेएनएन। धोखाधड़ी कर बैंक से रुपये निकालने के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद एक मां-बेटे पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अगस्त 2018 को चौकी चौराहा स्थित बड़ौदा उ.प्र. बैंक स्थित एक खातेदार के खाते से 96 हजार रुपये निकाले गए थे। जिसके बाद रिपोर्ट दर्ज न होने पर कोर्ट में वाद दायर किया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद सुल्तानपुर घोष पुलिस ने एक मां-बेटे पर अमानत में खयानत के तहत धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सुल्तानपुर घोष थाने के चौकी चौराहा में बड़ौदा उ.प्र.बैंक में शिवबली का खाता खुला है। जिससे 04 से 14 अगस्त 2018 के बीच 96 हजार रुपये निकाल लिए गए थे। पीडि़त शिवबली ने इसकी लिखित शिकायत शाखा प्रबधंक व थाना पुलिस से किया था। बैंक के शाखा प्रबधंक अमित यादव निवासी अल्लीपुर बहेरा ने भी इस मामले को संज्ञान में लेकर थाने में लिखित तहरीर दी थी लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज की। जिस पर शाखा प्रबधंक ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वाद दायर कर दिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपित असगरी पत्नी अली हसन व इदरीश पुत्र अली निवासी गुलाब का पुरवा मजरे बैगांव थाना सुल्तानपुर पर धोखाधड़ी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एसओ अरविंद कुमार गौतम ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपित मां-बेटे पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच उपनिरीक्षक कामता यादव को दी गई है। जांच में जो दाेषी पाया जाएगा उसपर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कई साल से पीडि़त शिवबली मामले में सुनवाई न होने से परेशान था। बैंक मैनेजर द्वारा वाद दायर करने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।