Behmai Case : न्यायालय ने सुनवाई की अगली तिथि नौ अगस्त तय की

Behmai Case News Update सिकंदरा थाना क्षेत्र के बेहमई गांव में 40 वर्ष पूर्व फूलनदेवी मुस्तकीम राम औतार व लल्लू गैंग में शामिल 35-36 लोगों ने 26 पुरुषों को गांव से बाहर ले जाकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई थी। घटना में 20 लोगों की मौके पर मौत हो गई।

By Akash DwivediEdited By: Publish:Wed, 04 Aug 2021 11:03 PM (IST) Updated:Wed, 04 Aug 2021 11:03 PM (IST)
Behmai Case : न्यायालय ने सुनवाई की अगली तिथि नौ अगस्त तय की
घटना के 40 साल बाद भी पीडि़त पक्ष को तारीख ही मिल रही

कानपुर, जेएनएन Behmai Case News Update  बेहमई मामले की सुनवाई पूर्व निर्धारित तिथि पर बुधवार को विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती सुधाकर राय की कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान अभियुक्त भीखा और विश्वनाथ न्यायालय में पेश हुए, लेकिन केस डायरी न मिलने के कारण कोई फैसला नहीं हो सका। न्यायालय ने सुनवाई की अगली तिथि नौ अगस्त तय की है।

जिले के बेहमई गांव में 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी, मुस्तकीम, राम औतार व लल्लू गैंग में शामिल 35-36 डकैतों ने 26 पुरुषों को गांव के बाहर ले जाकर अधाधुंध फायरिंग कर दी थी। इसमें 21 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि छह लोग घायल हो गए थे। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित कोर्ट में चल रही है, जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई की अगली तारीख नौ अगस्त निर्धारित की है।

ये है पूरा मामला : सिकंदरा थाना क्षेत्र के बेहमई गांव में 40 वर्ष पूर्व फूलनदेवी, मुस्तकीम, राम औतार व लल्लू गैंग में शामिल 35-36 लोगों ने 26 पुरुषों को गांव से बाहर ले जाकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई थी। घटना में 20 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल हो गए थे। मामले में वादी राजाराम की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। घटना के 40 साल बाद भी पीडि़त पक्ष को तारीख ही मिल रही है, जबकि न्याय की आस में वादी राजाराम की मौत हो चुकी है। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीष दस्यु प्रभावित कोर्ट में चल रही है। सुनवाई के लिए न्यायालय ने पांच अप्रैल की तिथि नियत की थी। नियत तिथि पर मुकदमे के गवाह जंटर सिंह न्यायालय पहुंचे। इसके साथ ही घटना के आरोपित भीखा एवं विश्वनाथ न्यायालय में पेश किए गए, लेकिन केस डायरी न मिलने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब न्यायालय ने सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तिथि नियत की है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि सुनवाई नहीं हो सकी है। अब 27 अप्रैल का तिथि नियत की गई है।

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