Behmai Case: कोर्ट में 40 वर्षों से मिल रही सिर्फ तारीख, सुनवाई के लिए तय हुई अगली तिथि

Behmai Case News Update सिकंदरा थाना क्षेत्र के बेहमई गांव में 40 वर्ष पूर्व फूलनदेवी मुस्तकीम राम औतार व लल्लू गैंग में शामिल 35-36 लोगों ने 26 पुरुषों को गांव से बाहर ले जाकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई थी। घटना में 20 लोगों की मौके पर मौत हो गई।

By Shaswat GuptaEdited By: Publish:Mon, 05 Apr 2021 08:54 PM (IST) Updated:Mon, 05 Apr 2021 08:54 PM (IST)
Behmai Case: कोर्ट में 40 वर्षों से मिल रही सिर्फ तारीख, सुनवाई के लिए तय हुई अगली तिथि
कानपुर देहात के बेहमई कांड से संबंधित प्रतीकात्मक तस्वीर।

कानपुर, जेएनएन। Behmai Case News Update  बेहमई गांव में 14 फरवरी 1981 को हुए सामूहिक नरसंहार मामले में अब तक पीडि़त पक्ष को तारीख ही मिल रही है। केस डायरी न मिलने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही है। नियत तिथि पर सोमवार को भीखा व विश्वनाथ को पेश किया गया, लेकिन सुनवाई न होने के कारण अब 27 अप्रैल की तिथि नियत की गई है।

ये है पूरा मामला: सिकंदरा थाना क्षेत्र के बेहमई गांव में 40 वर्ष पूर्व फूलनदेवी, मुस्तकीम, राम औतार व लल्लू गैंग में शामिल 35-36 लोगों ने 26 पुरुषों को गांव से बाहर ले जाकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई थी। घटना में 20 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल हो गए थे। मामले में वादी राजाराम की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। घटना के 40 साल बाद भी पीडि़त पक्ष को तारीख ही मिल रही है, जबकि न्याय की आस में वादी राजाराम की मौत हो चुकी है। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीष दस्यु प्रभावित कोर्ट में चल रही है। सुनवाई के लिए न्यायालय ने पांच अप्रैल की तिथि नियत की थी। नियत तिथि पर मुकदमे के गवाह जंटर सिंह न्यायालय पहुंचे। इसके साथ ही घटना के आरोपित भीखा एवं विश्वनाथ न्यायालय में पेश किए गए, लेकिन केस डायरी न मिलने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब न्यायालय ने सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तिथि नियत की है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि सुनवाई नहीं हो सकी है। अब 27 अप्रैल का तिथि नियत की गई है।

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