रात के समय धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर बजाने पर लगी पाबंदी

फतेहपुर जनपद में रात दस बजे से सुबह छह बजे तक धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी लगा दी गयी है। आईजी जोन प्रयागराज ने इससे संबंधित पत्र जिले के एसपी को भेजा है। अब रात पहर अगर लाउडस्पीकर बजाया गया तो कार्रवाई हो सकती है।

By Sarash BajpaiEdited By: Publish:Fri, 19 Mar 2021 05:30 PM (IST) Updated:Fri, 19 Mar 2021 05:30 PM (IST)
रात के समय धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर बजाने पर लगी पाबंदी
रात में धार्मिक स्थलों से लाउजस्पीकर बजाने पर लगाई गई पाबंदी।

कानपुर, जेएनएन। रात के सन्नाटे में लाउडस्पीकर बजाने को आइजी जोन प्रयागराज ने पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। डीएम और एसपी को कड़ाई से अनुपालन किए जाने के निर्देश दिए हैं। आइजी का पत्र आते ही फतेहपुर प्रशासन सतर्क हो गया है। ऐसे में अब रात पहर अगर लाउडस्पीकर बजाया गया तो धार्मिक स्थल के जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है।

ध्वनि प्रदूषण को कम करने और रात में सोने वाले लोगों की नींद में खलल न पड़े इसके लिए प्रशासन सतर्क हो गया है। आइजी जोन कवींद्र प्रताप सिंह ने इसका जिम्मा खुद उठाया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के काम के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। कुल मिलाकर अब धार्मिक स्थलों से बेपैमाने बजने वाले लाउडस्पीकर रात के समय ध्वनि प्रदूषण नहीं फैला पाएंगे। इसकी डीएम और एसपी जांच भी करवाएंगे। एसपी सतपाल अंतिल ने कहाकि आइजी जोन का निर्देश आ चुका है। जिसका सख्ती से पालन करवाया जाएगा। सभी सीओ, थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी और हल्का इंचार्ज के ऊपर निगरानी करने की जिम्मेदारी होगी। जिम्मेदारों के द्वारा शिथिलता पाए जाने पर उन्हें दंड दिया जाएगा।

लाउडस्पीकर लगाने का भी है मानक

धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर लगाए जाने का मानक तय है। कोर्ट के निर्देश पर धार्मिक स्थलों की निगरानी की गई तो इन्हें उतरवाया गया था। इसके बाद प्रशासनिक शिथिलता के चलते फिर से धार्मिक स्थलों में तेज ध्वनि निकालने वाले कई-कई लाउस्पीकर लगाकर कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब जब फिर से आइजी जोन का निर्देश आया है तो फिर पुलिस और प्रशासन जांच करेगी और जिम्मेदारों को कड़ी कार्रवाई में ले सकती है। 

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