दो माह 3बी रिटर्न ना जमा किया तो लॉक हो जाएगा जीएसटीआर वन, फर्जी टैक्स इनवाइस जारी करने वालों पर रोक लगाने की कवायद

जीएसटी में बिना बिक्री के फर्जी इनवाइस जारी करने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। बहुत से फर्जी कारोबारी कुछ कमीशन लेकर फर्जी इनवाइस कारोबारियों को जारी करते रहते हैं। ये लोग अपना 3बी रिटर्न नहीं जमा करते जिसकी वजह से सरकार को कोई राजस्व नहीं मिलता

By Akash DwivediEdited By: Publish:Wed, 13 Jan 2021 12:14 PM (IST) Updated:Wed, 13 Jan 2021 12:14 PM (IST)
दो माह 3बी रिटर्न ना जमा किया तो लॉक हो जाएगा जीएसटीआर वन, फर्जी टैक्स इनवाइस जारी करने वालों पर रोक लगाने की कवायद
टैक्स जमा नहीं करेंगे तो उनका भी जीएसटीआर 1 रिटर्न ब्लाक हो जाएगा

कानपुर, जेएनएन। बिना किसी बिक्री के टैक्स इनवाइस जारी कर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का खेल करने वालों पर लगाम लगाने के लिए जीेएसटी में नया कदम उठाया गया है। अब जो कारोबारी लगातार दो माह अपना 3बी रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो उसका जीएसटीआर 1 रिटर्न लॉक हो जाएगा और वह जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा। इससे वे जीएसटीआर 1 में फर्जी टैक्स इनवाइस अपलोड नहीं कर सकेंगे और उसकी आइटीसी का लाभ फर्जी खरीदार को नहीं मिलेगा।

जीएसटी में बिना बिक्री के फर्जी इनवाइस जारी करने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। बहुत से फर्जी कारोबारी कुछ कमीशन लेकर फर्जी इनवाइस कारोबारियों को जारी करते रहते हैं। ये लोग अपना 3बी रिटर्न नहीं जमा करते जिसकी वजह से सरकार को कोई राजस्व नहीं मिलता, लेकिन ये लोग अपने जीएसटीआर 1 में फर्जी इनवाइस को अपलोड कर देते हैं, जिससे फर्जी इनवाइस पाने वाले के जीएसटीआर 2ए में आइटीसी नजर आने लगती है। बिना माल खरीदे ही खरीदार अपने टैक्स में इस आइटीसी का समायोजन कर लेते हैं। इस तरह जो टैक्स सरकार के खाते में पहुंचा भी नहीं उसकी आइटीसी ले ली जाती है।

अब एक जनवरी को जारी आदेश में साफ कर दिया गया है कि जो कारोबारी दो टैक्स माह 3बी रिटर्न फाइल नहीं करेगा, उसका जीएसटीआर 1 रिटर्न भी जेनरेट नहीं होगा। त्रैमासिक रिटर्न फाइल करने वाले यदि तीन माह 3बी रिटर्न के जरिए टैक्स जमा नहीं करेंगे तो उनका भी जीएसटीआर 1 रिटर्न ब्लाक हो जाएगा।

इनका ये है कहना

फर्जी बिक्री और खरीद दिखा कर आइटीसी को समायोजित कर राजस्व को चूना लगाने वाले कारोबारियों पर रोक लगाने के लिए यह व्यवस्था की गई है।

                                                 - पीके सिंह, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड वन, जोन वन, वाणिज्य कर विभाग।

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