छात्रा से छेड़खानी करने पर तीन साल कारावास

-विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ने सुनाई सजा लगाया अर्थदंड -युवक ने कोचिग से लौट रही छात्रा

By JagranEdited By: Publish:Tue, 23 Nov 2021 06:10 PM (IST) Updated:Tue, 23 Nov 2021 06:10 PM (IST)
छात्रा से छेड़खानी करने पर तीन साल कारावास
छात्रा से छेड़खानी करने पर तीन साल कारावास

-विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ने सुनाई सजा, लगाया अर्थदंड

-युवक ने कोचिग से लौट रही छात्रा के साथ की थी छेड़खानी

जागरण संवाददाता, कन्नौज : कोचिग से लौट रही छात्रा से छेड़खानी करने पर युवक को तीन साल कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ने सभी धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया है, जिसमें से आधी रकम पीड़िता को दी जाएगी। इस घटना के बाद भी युवक ने छात्रा से दुष्कर्म किया, जिसका मुकदमा अभी कोर्ट में विचाराधीन है।

शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ल ने बताया कि छिबरामऊ शहर की आवास-विकास कालोनी निवासी छात्रा छह अक्टूबर 2019 को सुबह 11 बजे कोचिग से पढ़कर घर जा रही थी। रास्ते में सुनसान जगह पर मुहल्ला इब्राहीमगंज निवासी रंजीत यादव पुत्र महेंद्र सिंह ने छात्रा का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें की। दो बार उसने इस घटना को अंजाम दिया। नाबालिग छात्रा ने यह बात घर पर बताई तो उसके पिता ने छिबरामऊ कोतवाली में छेड़खानी, जान से मारने की धमकी तथा पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर रंजीत के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसी आधार पर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) गीता सिंह ने रंजीत को दोषसिद्ध् पाए जाने पर पाक्सो एक्ट में तीन वर्ष कारावास तथा 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। वहीं, छेड़खानी में दो वर्ष कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माना, जान से मारने की धमकी पर एक वर्ष कारावास तथा पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि सभी सजा एक साथ चलेंगीं और जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दी जाएगी। अर्थदंड जमा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे चुका रंजीत

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि रंजीत ने छेड़खानी की घटना के बाद उसी नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इस घटना का मुकदमा भी छिबरामऊ कोतवाली में दर्ज है, जिसमें कोर्ट में छात्रा का बयान भी दर्ज हो चुका है। यह मुकदमा अभी कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने बताया कि रंजीत के पिता फौजी हैं, जबकि मां अध्यापक हैं। वह मूलरूप से विशुनगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है।

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