बिना नम्बर प्लेट के गाड़ी नहीं बेच सकेंगे डीलर

- 8 दिसम्बर से डीलर पॉइण्ट रजिस्ट्रेशन की नवीन प्रक्रिया शुरू होगी - 6 दिसम्बर तक सारे रुके कार्य

By JagranEdited By: Publish:Sat, 04 Dec 2021 09:03 PM (IST) Updated:Sat, 04 Dec 2021 09:03 PM (IST)
बिना नम्बर प्लेट के गाड़ी नहीं बेच सकेंगे डीलर
बिना नम्बर प्लेट के गाड़ी नहीं बेच सकेंगे डीलर

- 8 दिसम्बर से डीलर पॉइण्ट रजिस्ट्रेशन की नवीन प्रक्रिया शुरू होगी

- 6 दिसम्बर तक सारे रुके कार्य पूरे करना होंगे, रविवार को कार्यालय खुलेगा

झाँसी : परिवहन विभाग द्वारा डीलर पॉइण्ट रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में कई बदलाव किये जा रहे हैं। डीलर 8 दिसम्बर (बुधवार) से बिना नम्बर प्लेट के गाड़ी नहीं बेच सकेंगे। डीलर को 6 दिसम्बर (रविवार) की रात तक रुके हुये सभी कार्यो को पूरा करना होगा ताकि 8 दिसम्बर से नयी व्यवस्था के अनुसार कार्य करने में असुविधा न हो। रुके हुये कार्यो को पूरा करने के लिए 6 दिसम्बर (रविवार) को आरटीओ कार्यालय खुला रहेगा।

परिवहन आयुक्त धीरज साहू के निर्देश पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी आरआर सोनी ने जनपद के सभी वाहन डीलर को आदेश पत्र जारी करते हुये डीलर पॉइण्ट रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बदलाव के बारे में जानकारी दी है। कहा गया कि डीलर को वाहन का शुल्क जमा करते ही रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट देरी होगी। रसीद काटते ही वाहन स्वामी को गाड़ी का नम्बर मिल जायेगा। डीलर अब बिना नम्बर प्लेट के गाड़ी नहीं बेच सकेंगे। 6 दिसम्बर तक डीलर पॉइण्ट पर रुके सारे कार्य को पूरा करना होगा। अब उत्तर प्रदेश के वाहन स्वामियों को अस्थाई रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ़जरूरत नहीं होगी। डीलर स्तर पर ही सम्बन्धित जनपद का रजिस्ट्रेशन नम्बर पोर्टल पर स्वत: ही आ जायेगा। उप्र राज्य से खरीदे वाहन उप्र राज्य के बाहर पंजीकृत कराने वाले वाहनों की पूरी तरह से निर्मित बॉडी तथा चेचिस नम्बर वाले वाहनों में अस्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र की वैधता 6 माह होने का प्राविधान किया गया है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद डीलर स्तर पर अपलोड किये गये का़ग़जात उसी जनपद में प्रदर्शित होंगे, जिस जनपद की रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट आवण्टित हो रही है। और उसी जनपद के पंजीयन अधिकारी द्वारा नम्बर प्लेट का अनुमोदन किया जायेगा।

फाइल : दिनेश परिहार

समय : 8:50

5 दिसम्बर 2021

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