मुर्गा पार्टी में हुई कहासुनी बनी आरती की मौत का कारण
फोटो : 27 जेएचएस 27 हत्यारोपी सन्तोष मोगिया ::: - तीसरे पति को छोड़ दूसरे पति के साथ सम्बन्ध बन
फोटो : 27 जेएचएस 27
हत्यारोपी सन्तोष मोगिया
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- तीसरे पति को छोड़ दूसरे पति के साथ सम्बन्ध बना लिए थे मृतका ने
- लावारिस हालत में मिला था शव, माँ ने की थी शिनाख्त
झाँसी : समथर कस्बे में मिली महिला की अज्ञात लाश की जब शिनाख्त हुई तो परत-दर-परत खुलने लगीं। घटना के बाद जो सच्चाई सामने आई वह हत्या को दुर्घटना में बदल गई। मुर्गा-दारू पार्टी में हुई मामूली कहा-सुनी के दौरान धक्का लगने से आरती की मौत हो गई। समथर पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए हत्यारोपी मृतका के दूसरे पति को गिरफ्तार कर लिया।
समथर थाना क्षेत्र के मोहल्ला मुगयाना में रहने वाले भग्गू के घर के पास एक अज्ञात महिला का शव मिला था। शिनाख्त न होने पर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया था। मुरैना निवासी शान्ती पत्नी मानसिंह आदिवासी ने पोस्टमॉर्टम हाउस आकर मृतका की शिनाख्त अपनी पुत्री आरती के रूप में की थी। शान्ती की सूचना पर समथर थाने की पुलिस ने सन्देह के आधार पर मोहल्ला मुगयाना निवासी सन्तोष कुमार मोगिया व एक अन्य के खिलाफ धारा 302 व 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी थी। एसएसपी शिवहरी मीणा ने घटना के खुलासे के लिए क्षेत्राधिकारी मोठ डॉ. प्रदीप कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की थी। समथर थानाध्यक्ष महाराज सिंह के अनुसार मृतका आरती की 3 शादियां हुई थीं। पहली शादी दतिया के ग्राम इटौरा निवासी नरेश आदिवासी के साथ हुई थी। इसके बाद उसने समथर निवासी सन्तोष के साथ शादी कर ली। और इसके बाद उसने समथर में ही रहने वाले राजू आदिवासी के साथ विवाह कर लिया। थानाध्यक्ष के अनुसार राजू के साथ 2-3 माह रहने के बाद उसका झुकाव पुन: अपने दूसरे पति सन्तोष की ओर हो गया और वह राजू को छोड़कर अन्यत्र रहने लगी। इस दौरान उसकी और सन्तोष की नजदीकियां पुन: बढ़ गई। दोनों साथ-साथ दारु-मुर्गा की पार्टियां करने लगे। थानाध्यक्ष के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए आरोपी मृतका के दूसरे पति सन्तोष ने बताया है कि घटना वाली रात भी वह और आरती पार्टी कर रहे थे। इसी बीच किसी बात पर उनमें कहासुनी हो गई और उसने आरती को धक्का मार दिया। इससे सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई। उसका इरादा हत्या का नहीं था। आरती की मौत से वह घबरा गया और उसने शव को बन्द पड़े भग्गू के मकान के पास फेंक दिया। बाद में वह पकड़े जाने के भय से भाग गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि मुकदमे को गैर इरादतन हत्या के आरोप में धारा 304 व 201 में तरमीम कर दिया गया है।