अपहरण के 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास

झाँसी : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट, चौदहवीं वित्त आयोग योजना द्वारा गठित) विमल प

By JagranEdited By: Publish:Mon, 25 Oct 2021 09:14 PM (IST) Updated:Mon, 25 Oct 2021 09:14 PM (IST)
अपहरण के 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास
अपहरण के 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास

झाँसी : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट, चौदहवीं वित्त आयोग योजना द्वारा गठित) विमल प्रकाश आर्य ने अपहरण का आरोप सिद्ध होने पर 4 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा 50-50 ह़जार रुपए जुर्माना की स़जा सुनायी।

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए सहायक ़िजला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सन्तोष कुमार दोहरे ने बताया कि जगदीश सहाय निवासी गढ़वई ने गुरसराय थाना में तहरीर देते हुए बताया कि 23 अक्टूबर 2012 को उसका छोटा भाई गुलाब सिंह व हरिश्चन्द्र अपने ट्यूबवेल पर सो रहे थे। रात लगभग 9 बजे 3 आदमी उसके ट्यूबवेल पर आए और उसके छोटे भाई गुलाब सिंह (40) को डरा-धमका कर ले गए। आहट पर हरिश्चन्द्र उठा और शोर मचाया। पुलिस ने पप्पू महाराज उर्फ श्रीराम, श्याम सुन्दर मिश्रा, अनुज उर्फ अंजू मिश्रा व राम कुमार पिपरैया के खिलाफ धारा 364 के तहत मु़कदमा दर्ज किया और विवेचना में बृजकिशोर यादव उर्फ चिण्टू के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने, गवाह व साक्ष्य के बाद पप्पू महाराज उर्फ श्रीराम, श्याम सुन्दर मिश्रा, अनुज उर्फ अंजू मिश्रा तथा राम कुमार पिपरैया को आजीवन कारावास तथा 50-50 ह़जार रुपए जुर्माना, न देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। बृजकिशोर यादव उर्फ चिण्टू को 7 वर्ष के कारावास व 30 ह़जार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी। अर्थदण्ड न देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अपहृत के झूठा शपथ-पत्र देने पर मु़कदमा लिखने के आदेश

न्यायालय ने इस घटना के एकमात्र चश्मदीद साक्षी के विवेचना के दौरान गवाही देने के दौरान अभियुक्तगणों के नाम प्रकाश में आए और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। साक्षी गुलाब ने न्यायालय में सही तथ्य नहीं रखे। इस पर न्यायालय ने उसके विरुद्ध पृथक से परिवाद लाने को कहा।

फाइल-रघुवीर शर्मा

समय-8.45

25 अक्टूबर 21

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