जाली निवास प्रमाण-पत्र बनाने के आरोपी की जमानत खारिज

झाँसी : जनपद न्यायाधीश ज्योत्सना शर्मा ने जाली निवास पत्र बनाने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी

By JagranEdited By: Publish:Mon, 25 Oct 2021 08:06 PM (IST) Updated:Mon, 25 Oct 2021 08:06 PM (IST)
जाली निवास प्रमाण-पत्र बनाने के आरोपी की जमानत खारिज
जाली निवास प्रमाण-पत्र बनाने के आरोपी की जमानत खारिज

झाँसी : जनपद न्यायाधीश ज्योत्सना शर्मा ने जाली निवास पत्र बनाने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए ़िजला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मृदुलकान्त श्रीवास्तव ने बताया कि तहसीलदार ने 5 अक्टूबर 2021 को तहरीर देते हुए बताया कि राजनन्दनी ने डाकघर के पास बालाजी कम्प्यूटर सेण्टर द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र के आधार पर आय व जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवेदन दिया। सत्यापन में उक्त निवास प्रमाण-पत्र फर्जी पाया गया। इस पर लेखपाल व अन्य लोगों ने कम्प्यूटर सेण्टर पूछताछ की, तो पाया कि कम्प्यूटर सेण्टर दीपक अग्रवाल के नाम से चलाया जा रहा है। इस सेण्टर से 6 अन्य लोगों को जाली निवास पत्र जारी कर दिए। सेण्टर पर कई फर्जी मोहर, जाली पैन, लैपटॉप व अन्य सामग्री बरामद की गयी। मोठ पुलिस ने इस मामले में दीपक अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका पर निरस्त कर दी।

किन्नर की हत्या के आरोपी की जमानत निरस्त

झाँसी : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 1 जयतेन्द्र कुमार ने किन्नर की हत्या के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए सहायक ़िजला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तेज सिंह गौर ने बताया कि राजू किन्नर ने थाना नवाबाद में तहरीर देते हुए बताया कि वह अपने चेला किन्नरों के साथ 20 अप्रैल 2019 को अपराह्न पुष्प वाटिका लॉज में हो रहे विवाह समारोह में बधाई माँगकर वापस रोड डिवाइडर के पास पहुँची, तभी शाम लगभग 4.30 बजे गोला पत्नी नूरा, उसका लड़का साबिर, सहीम अंसारी व अन्य रिश्तेदार आ गए और बधाई को लेकर गाली-गलौज करते हुए हाकी, पत्थर व डण्डों से उसे तथा उसके गुरु नूरी हाजी पर हमला कर दिया। इससे नूरी गम्भीर रूप से घायल हो गयी, जबकि अन्य किन्नर को चोटें आयीं। उन लोगों ने मारुति वैन को तोड़ दिया और ड्राइवर की पिटाई कर दी। गम्भीर घायल होने पर नूरी को मेडिकल कॉलिज ले गए, जहाँ इलाज के दौरान मौत हो गयी। पुलिस ने धारा 147, 302, 323, 504 आइपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले में सहीम अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद खारिज कर दी।

फाइल-रघुवीर शर्मा

समय-7.35

25 अक्टूबर 21

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