घायलों को अस्पताल पहुँचाएं, पाँच ह़जार रुपए इनाम पाएं

फोटो : 25 जेएचएस 2 एआरटीओ सतेन्द्र कुमार सिंह ::: 0 सड़क हादसों में घायलों के लिए व्यवस्था करने

By JagranEdited By: Publish:Mon, 25 Oct 2021 07:50 PM (IST) Updated:Mon, 25 Oct 2021 07:50 PM (IST)
घायलों को अस्पताल पहुँचाएं, पाँच ह़जार रुपए इनाम पाएं
घायलों को अस्पताल पहुँचाएं, पाँच ह़जार रुपए इनाम पाएं

फोटो : 25 जेएचएस 2

एआरटीओ सतेन्द्र कुमार सिंह

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0 सड़क हादसों में घायलों के लिए व्यवस्था करने वाले होंगे पुरस्कृत

झाँसी : सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में घायलों को तत्काल अस्पताल पहुँचाने वाले 'गुड समैरिटन' (नेक आदमी) कम ऩजर आ रहे हैं, जबकि घायलों को 'गोल्डन आवर' (एक घण्टा) के अन्दर अस्पताल पहुँचाने पर पाँच ह़जार रुपये पुरस्कार देने की व्यवस्था है। इन नेक आदमियों से पुलिस भी पूछताछ नहीं कर सकेगी। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) सतेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति को 1 घण्टे के अन्दर अस्पताल पहुँचाने वाले व्यक्ति को पाँच ह़जार रुपये पुरस्कार दिये जायेंगे। कोई भी नेक आदमी एक वर्ष में अधिकतम 5 बार यह पुरस्कार ले सकता है। उसे प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा।

खाते में ऑनालाइन आयेगी इनाम राशि

घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने के बाद पुलिस को सूचना देनी होगी। ़िजलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित मूल्यांकन समिति पुरस्कार का निर्णय करेगी। समिति में पुलिस अधीक्षक, सीएमओ और एआरटीओ (प्रवर्तन) सदस्य होंगे। समिति चयनित व्यक्तियों के नाम परिवहन आयुक्त, लखनऊ को भेजेगी। वहाँ से पुरस्कार राशि सम्बन्धित व्यक्ति के खाते में ऑनलाइन भेज दी जायेगी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना कानून

सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वालों के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुड समैरिटन लॉ बनाया है। इसके तहत मददगारों को पुलिस अपनी कार्यवाही के नाम पर परेशान नहीं कर पायेगी। यहाँ तक कि पुलिस को फोन करने पर पुलिस उससे अपनी पहचान बताने को भी नहीं कहेगी। न ही मददगार को अस्पताल में अपनी पहचान जरूरी होगी।

अधिकांश लोग अनजान

गुड समैरिटन कानून के बारे में अधिकांश लोग अनजान हैं। यही वजह है कि आए दिन होने वाले सड़क हादसों में घायलों को तत्काल अक्सर मदद नहीं मिल पाती। लोग कानूनी झंझट से बचने के चलते घायलों को ऩजर अन्दा़ज कर देते हैं। यह भी सच्चाई है कि अधिकांश पुलिसकर्मियों को ही इस कानून के बारे में नहीं पता है। इस कानून के अनुसार घायलों की मदद करने वाले व्यक्ति को थाने में नहीं रोका जा सकता, उसे तत्काल घर भेजना होगा।

फाइल : दिनेश परिहार

समय : 6:30

25 अक्टूबर 2021

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